सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें-श्री जैन*
कलेक्टर ने जारी किया सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश
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*नीमच*
*डॉ बबलु चौधरी*
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नीमच 10 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश जारी कर, निर्देश दिए है, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों एवं बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-1994 पारित किया गया है। अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है,कि कोई भी राजनैतिक दल जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति की स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनितक दलो या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत कर, विद्युत एंव टेलिफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने हेतु तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के कर्मचारी पदस्थ रह कर, टीआई, याना प्रभारी की देख-रेख में कार्य करेगें। दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचाने के लिए दस्ते को सामग्री जैसे गेरु, चूना, कुंची, बांस एंव सीडी आदि उपलब्ध कराई जाएगी। यह दस्ता निर्वाचन समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए, लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर, सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध कर,शिकायत की जाँच उपरांत उसमें उल्लेखित तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
*रात्रि 10 बजे से से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग*
*कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया प्रतिबधात्मक आदेश*
*नीमच*
10 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, कार्यकर्ता और उनसे सहानुभूति रखने वालो को सूचित किया है, कि विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्वाचन की घोषणा की तिथि से शुरू होकर परिणाम की घोषणा की तिथि समाप्ति तक पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर रखे गए किसी गतिमान लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः6 तक नही किया जायेगा। यदि किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस के उद्देश्य से स्थिर लाउड स्पीकर प्रयोग आदि उक्त समय में परे किया जाता है, तो उसे रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।
अनुमति देने वाले अधिकारी सार्वजनिक सभाओं, जुलूसी से लोक शांति और प्रशांति, इससे कोई बाधा न हो, इसके लिए निश्चित समय सख्त रूप से निर्धारित करेगा। लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा,कि ऐसी शिकायत की कोई गुंजाईश न रहे। अनुमति देते समय किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के साथ पक्षपात या किसी के विरुद्ध भेदभाव की शिकायत की गुंजाईश नही रहे। सभी लाउड स्पीकर का प्रयोग चाहे व सामान्य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में हो और चाहे, वह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में हो, केवल उक्त उल्लेखित नियंत्रित घण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कदापि नही। निर्धारित समय के बाद या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर लाउड स्पीकरों के साथ उससे संबंधित सभी उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य कोई व्यक्ति भी चलती हुई गाडियों में, जिममें ट्रकों, टेम्पों, कारों, टेक्सियों, वेनो, तिपहिया स्कूटरों, साईकिल रिक्शे आदि शामिल है। किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हुए इन गाडियो का रजिस्ट्रेशन, पहचान संबंधित विवरण, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जाएगा।
सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य सभी व्यक्ति चलती गाडी में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करने हेतु संबंधित रिटर्निंग आफीसर, स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित अनुरोध करेगे। गतिशील लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हे वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पहचान नम्बर रिटर्निंग आफीसरों और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर करना होगा। लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने के लिए परमिट स्वीकृत करना रिटर्निंग आफीसर का दायित्व होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारीगण यह सख्ती से लागू करेगें, जिससे उपर्युक्त किसी का उल्लंघन करते हुए, कोई भी लाउड स्पीकरों का प्रयोग न करें। इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन आयोग गम्भीरता से लेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।
निरंतर-2
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आयोग का उक्त निर्देश ध्वनि प्रदूषण और जनता की शांति और प्रशांति को भंग करने पर नियंत्रण रखेगा। इस मामले में किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर अनुसंधान अधिकारी उसे गंभीरता से लेंगा और संबंधित के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। अनुमतियों के अधीन रहते हुए म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5(2) के अन्तर्गत किसी मनोरंजन, व्यापार या करोबार का विज्ञापन करने के प्रायोजनो के लिए या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिए चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने हेतु चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी चिकित्सालय उपचार ग्रह (नसिर्गहोम) दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्चेंज) न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जनसभाओ, रैलियों इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा अनुलग्नक 16 (निवार्चन व्यय लेखा) में वांछित जानकारी प्रस्तुत करना होगी, उपरोक्त निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी कड़ाई से पालन करवाएगें।
*तीन पालियों में 24 घंटें रखी जा रही है, विज्ञापन, पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नजर*
*नीमच*
10 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, डिजीटल और सोशल मीडिया में पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्ट्रेट प्रथम तल पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इस सेल में पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए तीन पालियों में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस सेल में लगातार टेलीविजन, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और फेक न्यूज़ तथा सभी राजनीतिक समाचारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस सेल द्वारा अभ्यर्थियों से विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा समय सीमा में परीक्षण उपरांत विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तृतीय पाली में रात 10 से सुबह 6 बजे की पाली में ड्यूटी लगाई गई है। यह अधिकारी-कर्मचारी टीवी तथा स्थानीय केबल एवं सोशल मीडिया पर पर पेड न्यूज, फेक न्यूज प्रसारित विज्ञापनों एवं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी सतत मॉनिटरिंग करेंगे।