समाचार मध्यप्रदेश नीमच 24 दिसम्बर 2023
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ठेकेदार की मनमानी या नगरपालिका की नौटंकी ,भूमिपूजन के तीन माह बाद भी नहीं शुरू हुआ सीसी रोड़ का कार्य
सीसी रोड़ का भूमिपूजन करने तक सीमित है नीमच की नगरपालिका
नीमच। नीमच की नगर पालिका के कार्य करने का तरीका वाहवाही लूटने तक सीमित है। नपा के जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण कई जनहित के कार्य मूर्तरूप नहीं ले पा रहे है। हालात बदतर हो रहे है। शहर में सीसी रोड़ के भूमिपूजन तो कर दिये जाते है लेकिन कुछ जगह तो उनके बनने की शुरूआत तीन -तीन माहों तक नहीं हो पाती है। ऐसे ही हालात नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नं. 08 के बया हो रहे है यहां सीसी रोड़ हेतु भूमिपूजन तो हो गया पर तीन माह से अधिक का समय होने आया है पर सीसी रोड़ कार्य प्रारंभ नही हुआ है। इसमें ठेकेदार मनमानी कर रहा है या नगरपलिका नौटंकी कर रही है इसमें जो भी देरी का कारण बन रहे है उनके प्रति रहवासियों में गहन आक्रोश पनप रहा है।
वार्ड नं. 08 में क्लासिक क्राउन कॉलोनी व शगुन रेसीडेंसी के बीच वाले मार्ग पर पानी निकासी के लिए नाला निर्माण के साथ ही सीसी रोड़ के निर्माण के लिये भूमिपूजन बीते लगभग चार माह पूर्व पूर्व 27 अगस्त 2023 को हुआ था लेकिन आज दिनांक तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। रहवासियों ने चर्चा में बताया कि नगरपालिका के जिम्मेदारों एवं ठेकेदार की लापरवाही यहां नजर आ रही है जिसके चलते कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। नपाध्यक्ष स्वाति चौपड़ा भी भूमिपूजन करने में उत्साह दिखाती है लेकिन वहां कार्य शुरू हुआ या नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है और ना ही उनकी रूचि भूमिपूजन के बाद शीघ्र कार्य करवाने की दिखती है। हालात ये हो रहे है कि आज चार माह में तीन ऐसे में कार्य शुरू नहीं हो पाया है। नगरपालिका के जिम्मेदारों के विरूद्ध रहवासियो के क्रोध का लावा कभी भी फूट सकता है।
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15 वर्षीय बालिका का अपहरण करके शादी के लिए बेचने व बलात्कार करने वाले आरोपीगण हुए दण्डित
02 आरोपीगण को आजीवन व 04 आरोपीगण को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। श्रीमान सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश महोदय, (पॉक्सों एक्ट), जिला नीमच द्वारा 15 वर्षीय नाबालिक पीडिता का अपहरण करके उसकी शादी करने के लिए बेचने वालों तथा बलात्कार करने वाले 06 आरोपीगण हुए दण्डित। आरोपी (1) दशरथसिंह पिता मानसिंह राजपुत, उम्र-25 वर्ष, निवासी-शिवपुर, थाना करेडा, जिला भीलवाडा (राजस्थान) को धारा 376(3), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 370(4), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 370(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 373 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 3(ए)/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड एवं धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, आरोपी (2) राजेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह राठौर, उम्र-24 वर्ष, निवासी-सिंदपन थाना वायडीनगर, जिला मंदसौर व आरोपी (3) रजिया उर्फ लाली पति शहादत अली पठान, उम्र-22 वर्ष, निवासी-एकता कॉलोनी, थाना नीमचसिटी, नीमच उक्त दोनों को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 366 (क), 372 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000रू अर्थदण्ड, धारा 370(4) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 370(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, आरोपी (4) तेजसिंह पिता दुलेसिंह सोलंकी, उम्र-41 वर्ष, निवासी-भागल, थाना बडी सादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), आरोपी (5) संतोषकुंवर पति तेजसिंह सोलंकी, उम्र-36 वर्ष, निवासी-भागल, थाना बडी सादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) एवं आरोपी (6) कैलाश कुंवर पति हरिसिंह राजपुत, उम्र-35 वर्ष, निवासी-मोमल मोहल्ला, देवजी चौक कपासन, थाना कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) उक्त तीनों आरोपीगण को धारा 370(4) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, धारा 370(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड, 372 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड एवं धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10.05.2021 को पीडिता की माता ने थाना बघाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की 07.05.2021 की दोपहर 01 बजे उसकी लडकी 15 वर्षीय पीडिता गैस की टंकी खत्म हो जाने पर पडोसी की स्कुटी लेकर गैस की टंकी लेने के लिए गई, जोकि वापिस लौट कर नहीं आई। इसके बाद फरियादिया ने पीडिता की घर के आस-पास व रिश्तेदारों में तलाश की किंतु उसका कुछ पता नहीं चला, इस लिए उसने पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 156/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस बघाना ने विवेचना के दौरान दिनांक 12.06.2021 को सूरत (गुजरात) से आरोपी दशरथ के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीडिता ने पुलिस को बताया की आरोपिया रजिया पठान एवं आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा बना दोनों पीडिता को बहला-फुसला कर अपने रिश्तेदार तेजसिंह सोलंकी कें घर ग्राम भागल लेकर गये। वहां तेजसिंह की पत्नी संतोषकुंवर और तेजसिंह की बहन कैलाशकुंवर सभी ने मिलकर आरोपी दशरथ को बुलाकर पीडिता को दिखाकर 1 लाख रूपये लेकर दशरथ का संबंध करवाकर दिनांक 14.05.2021 को शिवपुर ले जाकर आरोपी दशरथसिंह के साथ शादी करवा दी तथा आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर एवं पीडिता का मेडिकल कराकर उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रिक करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभिरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अभियोजन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीडिता, फरियादी व विवेचक सहित सभी वैज्ञानिक एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा की गई।