निकाह की रंजिश में जानलेवा हमला: तीन दोषियों को 6-6 साल की सजा

उपनिरिक्षक कपिल सौराष्ट्रीय द्वारा सफल विवेचना से मिला न्याय
मन्दसौर।निकाह को लेकर उपजी रंजिश में जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आसिफ अब्दुल्लाह की अदालत ने सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन के अनुसार, 22 जुलाई 2024 को फरियादी इसराईल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ सन्नो से निकाह किया था। इस बात से नाराज होकर सन्नो के भाई आफताब और शाहरुख उससे रंजिश रखने लगे। निकाह के बाद इसराईल रतलाम में रहने लगा था, लेकिन घटना से तीन दिन पहले वह अपने दादा के कार्यक्रम में शामिल होने मुल्तानपुरा आया था।
ऐसे हुआ हमला
घटना वाले दिन दोपहर करीब 3:15 बजे इसराईल अपने चाचा के घर के बाहर बैठा था। तभी सोहेल टांडिया मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। शाहरुख ने उसे इशारा करते हुए इसराईल पर गोली चलाने के लिए उकसाया। जान बचाने के लिए इसराईल घर के अंदर भागा, लेकिन आफताब ने पीछा कर उस पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने से वह गिर पड़ा। शोर मचने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
जांच और सुनवाई
पुलिस थाना वाय.डी. नगर ने इस मामले में अपराध क्रमांक 256/2024 दर्ज कर जांच शुरू की। उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय ने विवेचना कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों के बयान और 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
न्यायालय का निर्णय
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोहेल टांडिया, शाहरुख और आफताब को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा एवं भगवान सिंह चौहान ने सफल पैरवी की।
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