समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 08 मार्च 2026 रविवार

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सहकारी बैंकों के माध्यम से 703 मछुआरों को मिला 126.75 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण
मंदसौर 7 मार्च 2026/ राज्य शासन द्वारा घोषित किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों एवं मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के मत्स्य पालकों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जिले में 05 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे जिले में मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत जिले के 10 तालाबों में 3 लाख झींगा मत्स्य बीज का संचयन किया गया है। इस पहल से मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।
मत्स्य पालन को अधिक वैज्ञानिक एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिले में 100 हितग्राहियों को मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों एवं प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आगामी वर्ष में अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को उन्नत तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
इसी प्रकार मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 703 मछुआरों को कुल 126.75 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया गया है। इससे मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज, आहार तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सुविधा मिल रही है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगामी वर्ष में भी मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 150 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिले में मत्स्य पालन गतिविधियों का और अधिक विस्तार हो सकेगा तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी।
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अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी गेहूं उपार्जन पंजीयन तिथि 10 मार्च तक बढ़ी : खाद्य मंत्री श्री राजपूत
प्रदेश सरकार का किसान हितैषी निर्णय, खाद्य मंत्री ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
अन्नदाताओं के लिए दोहरी खुशखबरी: गेहूं खरीदी पर बोनस बढ़ा, पंजीयन तिथि भी बढ़ाई गई
मंदसौर 7 मार्च 26 / प्रदेश के किसानों के हित में मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और अधिक किसान हितैषी बनाया है। किसानों को पंजीयन के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए गेहूं उपार्जन के पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। साथ ही सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस प्रकार अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इससे अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री श्री राजपूत ने इस किसान हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट बैठक के पश्चात यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जिससे प्रदेश के अन्नदाता को सीधा लाभ मिल सके।
12 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक 12 लाख 4 हजार 708 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। जिला श्योपुर में 9428, खंडवा में 23017, दमोह में 21390, नरसिंहपुर में 24968, शहडोल में 4710, खरगोन में 11945, कटनी में 25497, रतलाम में 30466, सागर में 46731, राजगढ़ में 65029, शिवपुरी में 7633, डिण्डोरी में 2281, धार में 34283, बुरहानपुर में 206, विदिशा में 62996, मऊगंज में 2727, दतिया में 7420, गुना में 11984, मण्डला में 13391, रीवा में 23380, आगर मालवा में 31318, पन्ना में 11994, जबलपुर में 25698, नीमच में 8122, सीहोर में 80036, बालाघाट में 1766, सिंगरौली में 2811, अलीराजपुर में 248, मैहर में 8625, पांढुर्णा में 305, सिवनी में 35081, बैतूल में 9725, झाबुआ में 5256, शाजापुर में 58982, मंदसौर में 40204, ग्वालियर में 5984, निवाड़ी में 1802, उज्जैन में 95821, इंदौर में 32837, देवास में 57021, रायसेन में 51085, बड़वानी में 1911, अनूपपुर में 192, सतना में 31670, मुरैना में 4428, हरदा में 29805, छतरपुर में 15643, सीधी में 4357, टीकमगढ़ में 7141, अशोकनगर में 7339, नर्मदापुरम में 53086, छिंदवाड़ा में 14945, उमरिया में 5854, भोपाल में 27663 और भिण्ड में 6471 किसानों ने पंजीयन कराया है।
पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था
पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है।
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लोक अदालत में बीएसएनएल के प्रकरणों में 10 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट
मंदसौर 7 मार्च 2026/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिले सहित सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मंदसौर के लेखाधिकारी श्री एम.एम. सिसोदिया ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 819 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। ये प्रकरण मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा एवं गरोठ न्यायालयों में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
लोक अदालत के दौरान संबंधित उपभोक्ता निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। बीएसएनएल द्वारा लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
दूरभाष, मोबाइल एवं एफटीटीएच सेवाओं की लंबित राशि से जुड़े उपभोक्ताओं को प्रकरणों के निपटारे में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ता 14 मार्च 2026 से पूर्व भी बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
बीएसएनएल ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी समझौते के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराएं।
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अभिव्यक्ति स्थल पर हर रविवार सजेगा जैविक हाट बाजार
मंदसौर 7 मार्च 26 / जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज के लिए उचित विपणन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभिव्यक्ति स्थल, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर में जैविक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री रविंद्र मोदी ने बताया कि यह जैविक हाट बाजार प्रत्येक रविवार, प्रातः 11.00 बजे से नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार में मंदसौर जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक, कृषक समूह तथा स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री हेतु यह एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन मुक्त उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध होंगे।
जिले के समस्त जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों, उत्पादक समूहों तथा क्रेता-विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जैविक हाट बाजार में सहभागिता करें। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: – 9630202379, 6269698309
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शासकीय / प्रायवेट कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया तो 50 हजार रूपए का जुर्माना होगा
मंदसौर 7 मार्च 26 / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एल. बिश्नोई द्वारा बताया गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण, सुरक्षा प्रदान करते हुए मजबूत शिकायत तंत्र प्रावधानित किया है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक आंतरिक समिति का गठन करेगा। प्रत्येक कार्यालय (शासकीय / प्रायवेट) जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कार्यालय में एक आंतरिक समिति का गठन होना अनिवार्य है।
समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होती है। तीन वर्ष पश्चात समिति का पुनर्गठन किया जाना होता है। जिले के प्रत्येक 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में समिति का गठन पीठासीन अधिकारी कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठ महिला कर्मचारी, वरिष्ठ महिला उपलब्ध न होने पर अन्य कार्यालय से किसी अन्य महिला को आमंत्रित किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक समिति का गठन करें अथवा पूर्व में गठित समितियों का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात नवीन समिति का गठन कर She BOX प्रोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करे, अन्यथा इस स्थिति में कार्यालयीन समिति का सही गठन या गठन न होने पर अधिनियम की धारा-26(1) के अनुसार 50 हजार रुपए की राशि से जुमनि से दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतिभा प्रोत्साहन योजना का लाभ हेतु 20 मार्च तक करें आवेदन
मंदसौर 7 मार्च 26 / जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग मंदसौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिभा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे विद्यार्थी, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को MPTAASC PORTAL पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इच्छुक पात्र विद्यार्थी समय पर आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य लें।
ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कंट्रोल रूम स्थापित
नागरिक कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07422-256284 पर संपर्क करें
मंदसौर 7 मार्च 26 / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर पेयजल समस्या निवारण प्रकोष्ठ (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जिले में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा संभावित सूखा एवं अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए यह कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है।
पेयजल संबंधी किसी भी समस्या के लिए नागरिक कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07422-256284 पर संपर्क कर सकते हैं। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यरत रहेगा।
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