पोरवाल खाद भण्डार, मल्हारगढ़ के लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया

पोरवाल खाद भण्डार, मल्हारगढ़ के लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया
मंदसौर। श्री रविन्द्र मोदी, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंदसौर द्वारा बताया गया कि, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिले के किसानों को मानक स्तर के कृषि आदान यथा उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि निर्धारित मूल्य में मिले। इसी तारतम्य में उप संचालक कृषि द्वारा गठित दल द्वारा लगातार कार्यवाही कर 2 अगस्त को मल्हारगढ़ में फर्म पोरवाल खाद भण्डार, प्रोपराईटर श्री जयदीप पोरवाल के फर्म पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण दल को फर्म पर बिना ‘ओ’ फार्म के उर्वरक भण्डारण एवं कय-विक्रय, मूल्य सूचि एवं सकंध पंजी, विक्रय दर बोर्ड का संधारण नहीं करना, केश केडिट मेमौ जारी न करना, निर्धारित अभिलेखों का संधारण न रखने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 4, 5, 8 व 35 का स्पष्ट उलंघन पाया गया, जिससे उक्त फर्म का लायसेंस निलंबित किया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान उप संचालक कृषि श्री रविन्द्र मोदी, सहायक संचालक कृषि श्रीमती अनिता धाकड़, श्री पी.एस. कटारा, उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री चेतन पाटीदार, कृषि विस्तार अधिकारी श्री जितेन्द्र चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।