भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के नियम बदले

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भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के नियम बदले
भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल, 2026 (फेज-वाइज) से कन्फर्म ट्रेन टिकट रद्द करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो मुख्य रूप से प्रीमियम ट्रेनों (जैसे वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत) पर लागू होंगे। ▪️यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट रद्द करते हैं या ट्रेन छूट जाए तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
▪️अगर यात्री 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा और सिर्फ न्यूनतम चार्ज ही कटेगा।
▪️72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का करीब 25%तक कट जाएगा।
▪️ 24 से 8 घंटे के अंदर टिकट रद्द करने पर कटौती बढ़कर 50% तक हो जाएगी।
▪️वंदे भारत स्लीपर में कभी भी टिकट रद्द करने पर कम से कम 25% की कटौती की जाएगी।
▪️अब यात्री ट्रेन का चार्ट बनने तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे टिकट कैंसिल करने की जरूरत कम हो जाएगी।
▪️तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है।
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