मंदसौरमंदसौर जिला

घर में घुसकर मारपीट करने पर आरोपी को 1 वर्ष की सजा

==============

घर में घुसकर मारपीट करने पर आरोपी को 1 वर्ष की सजा

मंदसौर। जेएमएफसी महोदय (श्रीमती प्राची पाण्‍डे माटा) मंदसौर द्वारा आरोपी अनिल पिता रामेश्वर मालवीय वर्तमान उम्र 32 वर्ष, निवासी-सरस्वती नगर, बड़ी पुलिया जिला-मंदसौर (मध्य प्रदेश) को घर में घुसकर मारपीट करने पर 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि दिनांक 12.08.2017 को फरियादी सत्यनारायण ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 11.08.2017 को करीब रात्रि 11 बजे अपने घर आया तो उसे उसकी पत्नी व लड़की अंजली ने बताया कि रात्रि 09:45 बजे करीब मोहल्ले का अनिल पिता रामेश्वर मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देते हुए घर में घुस गया तथा उनके साथ धक्का-मुक्की की तथा पानी की टंकी का नल तोड़ दिया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध थाना शहर कोतवाली मंदसौर पर फरियादी सत्‍यनारायण के कहे अनुसार अपराध कमांक 359/2017 धारा 452, 294, 323, 506 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री बलराम सोलंकी, एडीपीओ द्वारा की गयी ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon
Whatsapp
ज्वॉइन करें
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}