मंदसौर जिलासीतामऊ

आरोपी जगदीश शर्मा, तत्का. ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी, हथकरघा को रिश्वत लेने पर 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

आरोपी जगदीश शर्मा, तत्का. ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी, हथकरघा को रिश्वत लेने पर 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

– मंदसौरआवेदक आसिफ पिता वली मोहम्मद, निवासी ग्राम सेमली थाना नई आबादी मंदसौर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर इस आशय को आवेदन दिया गया था कि उसके बड़े भाई आरिफ ने 08 माह पूर्व तरापा (सेंटिंग) के 5.33 लाख रूपए लौन के लिए जिला हथकरघा कार्यालय मंदसौर में आवेदन किया था । उक्त लौन राशि में से 1.59 लाख रूपए की सब्सिडी राशि जारी करने हेतु जिला हथकरघा कार्यालय मंदसौर के कार्यालय प्रभारी सहायक संचालक द्वारा 20,000 रूपए की रिश्वत की मांग की जा रही है । उक्त शिकायत की तस्दीक उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर, दिनांक 26.03.2019 को विधिवत् टैªप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी जगदीश शर्मा को हथकरघा कार्यालय मंदसौर के बाहर लक्ष्मीबाई चैराहा स्थित मेघा स्वीट्स चाय की दुकान पर आवेदक से 12,000/-रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था ।

उक्त प्रकरण अप.क्र. 49/2019 धारा-7, 13(1) बी, 13(2) भ्र.नि.संशो.अधिनियम 2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर, विवेचना उपरांत दिनांक 18.07.2022 को माननीय विशेष न्यायालय, भ्र.नि.अधि. मंदसौर में आरोपी जगदीश शर्मा के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत करने पर विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंदसौर द्वारा आज दिनांक 27.11.2025 को पारित अपने निर्णय में आरोपी जगदीश शर्मा तत्कालीन ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा कार्यालय मंदसौर जिला मंदसौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13 (1)(बी) धारा 13 (2) मैं 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

 

 

 

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