मारपीट कर प्लास्टीक के कट्टे मे भरकर फेकने वाले हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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मारपीट कर प्लास्टीक के कट्टे मे भरकर फेकने वाले हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
भानपुरा- पुलिस को मिली सफ़लता, मारपीट कर प्लास्टीक के कट्टे मे भरकर फेकने वाले हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास पुलिस थाना भानपुरा के 12 वर्षीय बालक हत्याकांड के प्रकऱण मे माननीय न्यायालय व्दारा सुनाया फैसला
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना के कुशल नेतृत्व मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरिल एवं एस.डी.ओ.पी महोदय गरोठ श्री विजय कुमार यादव के निर्देशन मे विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी भानपुरा निरी. रमेशचन्द दांगी व्दारा नवीन आपराधिक कानुनो के लागू होने के उपरांत आपराधिक न्यायप्रणाली के अनुषांगिक संगठन पुलिस, न्यायालय और फोरेंसीक साइंस लेबोरेट्री आदि व्दारा जाँच और विचारण मे तेजी के परिणाम स्वरुप घटना के 9 माह बाद ही माननीय न्यायालय व्दारा हत्या के प्रकऱण मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया ।
01.12.2024 को पुलिस थाना भानपुरा पर सूचना प्राप्त हुई की एक 12 वर्षीय बालक जगदीश भांभी नि. गणेशपुरा को जंगल मे मारपीट कर प्लास्टीक के कट्टे मे भर कर झाडीयो और पत्थरो के बीच मे मरने हेतु फेंक दिया है । सूचना पर तत्काल फरियादी कारूलाल भांभी की रिपोर्ट पर आरोपी प्रहलाद उर्फ कैलाश पिता गणपत भांभी उम्र 24 साल निवासी गणेशपुरा थाना भानपुरा के विरुध्द 12 वर्षीय बालक जगदीश के साथ जंगल में ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की नियत से प्लास्टिक के कट्टे में भरकर कट्टे का मुंह बांधकर जंगल में फेंक दिया। जिसके रोने के आवाज राहगीरों व बकरी चराने वालो द्वारा सुनकर कट्टे से बाहर निकाला व अस्पताल पहुंचाया गया। फरियादी की प्रथम सूचना पर से पुलिस थाना भानपुरा पर हत्या के प्रयास का अपराध क्रमाकं 439/2024 धारा 109 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बेसुद बालक जगदीश का प्राथमिक उपचार भानपुरा से कराने के उपरांत अग्रीम ईलाज मेडिकल कोलेज झालावाड के दौरान दिनांक 06.12.2024 को दुखद मृत्यु हो जाने से बालक के परिजनो समेत सम्पुर्ण क्षैत्र के ग्राम अंत्रालिया, बाबुल्दा, गणेशपुरा, भमोरी, रायपुरिया व ग्रामीणो व्दारा आक्रोश जताकर सख्त सजा दिलाने की पुलिस से तत्समय मांग की गई थी । वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन मे प्रकरण को गंभीरता पुर्वक लेकर पुलिस थाना प्रभारी भानपुरा निरी. रमेशचन्द दांगी व्दारा प्रकरण में धारा 103 (1) बीएनएस का ईजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर वैज्ञानिक तरीके से भौतिक साक्ष्यो को श्रंखला और कडीबध्द कर कुशलतापुर्वक विवेचना की जाकर अकाट्य व महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय भानपुरा पेश किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय भानपुरा ने शासकीय अधिवक्ता श्री हरिवल्लभ पाटीदार ने पेरवी और तर्क किये और माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राकेश गोयल भानपुरा व्दारा आरोपी प्रहलाद के विरुध्द बालक की हत्या के प्रकऱण में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया।
सराहनीय योगदान – विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी भानपुरा निरी. रमेशचंद दांगी, उनि जोरसिंह डामोर,सउनि गेन्दाल पलासिया,आर.552 राजकुमार भट्ट,आर. 571 शंकर धाकड,आर. 763 राजेन्द्र राजावत,आर. हरिश निनामा सराहनीय योगदान रहा ।
अपील-अपने बच्चों को अकेला सुनसान जगह पर ना जाने दें। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ अपने बच्चों का ना जाने दे ।
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