डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से दण्डित किया

डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से दण्डित किया
मंदसौर। माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी श्यामलाल पिता नानालाल पाटीदार, उम्र 36 वर्ष, व्यवसाय-खेती, निवासी-रणायरा थाना नाहरगढ़, जिला मन्दसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 18.10.2016 को थाना नाहरगढ़ में पदस्थ उपनिरीक्षक रउफ खान प्रातः गश्त एवं देहात भ्रमण हेतु हमराही साथी उप निरीक्षक लाखनसिंह, आरक्षक महेश क्रमांक 684, आरक्षक राजपाल क्रमांक 50 के मय शासकीय वाहन एम.पी.03 ए.3688 के ग्राम रणायरा एल.वी.महादेव रोड नई आबादी रणायरा पहुंचे। जहां दो व्यक्ति रोड किनारे प्लास्टिक के बोरों पर बैठे दिखे जो व्यक्ति पुलिस बल व वाहन को देखकर खड़े बोरों के बीच में छिप गये जिनको हमराह की मदद से बोरों के बीच से निकाला व बोरों के बारे में पुछा तो सोयाबीन लेकर माल मण्डी में ले जाना बताया तथा भागने का प्रयास किया, जिनको संदिग्ध प्रतीत होने से पकड़े गये व्यक्त्यिों से उनका नाम-पता पूछा तो अपना नाम श्यामलाल पिता नानालाल पाटीदार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रणायरा का होना बताया। संदिग्ध के भागने की स्थिति के कारण उनके कब्जे के प्लास्टिक के बोरों की तलाशी ली, पश्चात मौके पर संदेही श्यामलाल पाटीदार की तलाशी ली गयी एवं उसके कब्जे वाले प्लास्टिक के बोरों की प्लास्टिक की सुतली से मूंह खोलकर देखे तो उसमें मोटा पिसा हुआ पदार्थ भरा पाया गया । उक्त प्लास्टिक के कटटों में भरे पदार्थ को स्वंय, हमराही बल व पंचों ने देखा, सूंघा व चखा तो बोरों में भरा पदार्थ मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया । संदेही श्यामलाल पाटीदार से प्लास्टिक के बोरों में भरे मादक पदार्थ डोडाचूरा को कब्जे में रखने व परिवहन कर ले जाने के सम्बंध में वैध प्रपत्र एवं लायसेंस के बारे में पूछताछ की तो वैध प्रपत्र व लायसेंस नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडाचूरा को तस्करी हेतु राजस्थान तरफ परिवहन करने हेतु ले जाने हेतु आने वाले किसी वाहन का इंतजार करना बताया । तत्पश्चात प्लास्टिक के बोरों में भरे मादक पदार्थ डोडाचूरा का तौल किया गया तो कुल 13 बोरों में 522 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया । उक्त अभियुक्त को गिरफतार किया जाकर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 463/2016 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट की कायमी की गई। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।