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समाचार मध्य प्रदेश नीमच 11 अक्टूबर 2023

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कलेक्‍टर ने किया मीडिया सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण
मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का लिया जायजा

नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारामंगलवार की शाम को कलेक्‍टोरेट में स्‍थापित मीडिया सेंटर एवं मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष काआकस्मिक निरीक्षण कर न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का जायजालिया। कलेक्‍टर ने मीडिया मॉनिटरिंग दलों व्‍दारा किए जा रही न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग पंजीका अवलोकन भी किया तथा संबंधितों को न्‍यूज चैनलों, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में परराजनैनिक स्‍वरूप के समाचारों, पेड न्‍यूज, विज्ञापनों, की सतत मॉनिटरिंग एवं निगरानी करनेके निर्देश भी दिए।इस मौके पर एसडीएम डॉ.ममता खेडे, नोडल अधिकारी श्री राजेश शाह, जिला जनसंपर्कअधिकारी श्री जगदीश मालवीय एवं मीडिया मॉनीटरिंग दल के सदस्‍यगण उपस्थित थे।
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कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण टीमों का प्रशिक्षण सम्‍पन्‍न
नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण केलिए गठित टीमों एवं बैंक शाखा प्रबंधकों का प्रशिक्षण मंगलवार को कलेक्‍टर श्री दिनेश जैनकी अध्‍यक्षता एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू की उपस्थिति में आयोजितकिया गया। इस मौके पर अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिह सिसोदिया एवं संयुक्‍तकलेक्‍टर श्री राजेश शाह एवं एलडीएम श्री सत्‍येन्‍द्र शर्मा भी उपस्थि‍त थे।इस प्रशिक्षण में मास्‍टर ट्रेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार ने निर्वाचन व्‍ययों पर प्रभावी निगरानी,आर.पी.एक्‍ट 1951 की धारा 77(1) के प्रावधान, निर्वाचन में धन बल के प्रयोग को रोकने केलिए आयोग व्‍दारा उठाये गये कदम, निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण तंत्र की संरचना, व्‍यय प्रेक्षकके जिले में प्रस्‍तावित भ्रमण, व्‍यय प्रेक्षक की रिपोर्ट, व्‍यय प्रेक्षक की भूमिका, सहायक व्‍ययप्रेक्षक एवं उनके दायित्‍व, कार्य, वीडियोंनिगरानी टीमे, व्‍हीव्‍हीटी, लेखा टीम, उडन दस्‍ते,दैनिक रिर्पोट का प्रेषण, जप्‍ती की प्रक्रिया, एसएसटी के कार्य, बैंकों से नगद निकासी, संदेहजनकलेनदेन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्‍त करने, व्‍यय अनुवीक्षण सेल, अभ्‍यर्थी का पृथक बैंकखाता, नगद लेन देन या परिवहन, वाहनों का उपयोग आदि बिंदुओं पर पावर प्रजेंटेशन केमाध्‍यम से विस्‍तार से प्रशिक्षण दिया।

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निजी भवनों में स्थित मतदान केंद्र भवन एवं पी.जी.कॉलेज भवन अधिग्रहित
नीमच 10 अक्टूबर 2023, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023, को दृष्टिगत रखते हुए भारतनिर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली व्‍दारा निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार जिलेके निर्वाचन क्षेत्रों में 9 अक्‍टूबर 2023 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहितालागू की गई है।
कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा जिले के विधानसभा क्षेत्र,228-मनासा, 229-नीमच एवं 230- जावद के निजी भवनों में स्थित 21 मतदान केंद्रों केसमस्‍त 21 निजी भवन तथा शासकीय विवेकानंद स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय, नीमच भवनएवं परिसर को अन्‍य आदेश होने तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उक्‍तानुसारअधिग्रहित निजी मतदान केंद्र भवन एवं महाविद्यालय भवन तथा परिसर का कोई भी कक्ष,भाग जिला निर्वाचन कार्यालय की बिना अनुमति के अन्‍यत्र उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यहआदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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प्रगतिरत अथवा स्‍वीकृत कार्यो की जानकारी तत्‍काल भेजने के निर्देश

नीमच 10 अक्टूबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली व्‍दारा 09 अक्‍टूबर 2023 कोआगामी विधानसभा निर्वाचन, 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है।निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्‍टर श्रीदिनेश जैन ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है, कि वे अपने विभाग से संबंधितविभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत प्रगतिरत अथवा स्‍वीकृत कार्यो, निर्माण कार्यो की जानकारीतत्‍काल डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम सुश्री किरण आंजना को अनिवार्यरूप से उपलब्‍ध करावें।

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टोल फ्री नम्‍बर 1950 पर निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

नीमच, 10 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान केलिए नीमच में जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्रीनम्‍बर 1950 और दूरभाष नम्‍बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍तनम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम काप्रभारी डिप्‍टी कलेक्‍टर सुश्री किरण आंजना को बनाया गया है।

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विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण टीमों का प्रशिक्षण सम्‍पन्‍न

नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण केलिए गठित टीमों का प्रशिक्षण मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू कीउपस्थिति में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मास्‍टर ट्रेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार नेनिर्वाचन व्‍ययों पर प्रभावी निगरानी, आर.पी.एक्‍ट 1951 की धारा 77(1) के प्रावधान, निर्वाचनमें धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए आयोग व्‍दारा उठाये गये कदम, निर्वाचन व्‍ययअनुवीक्षण तंत्र की संरचना, व्‍यय प्रेक्षक के जिले में प्रस्‍तावित भ्रमण, व्‍यय प्रेक्षक की रिपोर्ट,व्‍यय प्रेक्षक की भूमिका, सहायक व्‍यय प्रेक्षक एवं उनके दायित्‍व, कार्य, वीडियों निगरानी टीमे,व्‍हीव्‍हीटी, लेखा टीम, उडन दस्‍ते, दैनिक रिर्पोट का प्रेषण, जप्‍ती की प्रक्रिया, एसएसटी केकार्य, बैंकों से नगद निकासी, संदेहजनक लेनदेन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्‍त करने, व्‍ययअनुवीक्षण सेल, अभ्‍यर्थी का पृथक बैंक खाता, नगद लेन देन या परिवहन, वाहनों का उपयोगआदि बिंदुओं पर पावर प्रजेंटेशन के माध्‍यम से विस्‍तार से प्रशिक्षण दिया।
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विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत भीलवाडा कलेक्‍टर के साथ बॉर्डर मीटिंग सम्‍पन्‍न
नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, कलेक्‍टर कार्यालय नीमच में मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन केसंदर्भ में भीलवाडा (राजस्‍थान) के कलेक्‍टर श्री आशीष मोदी के साथ नीमच कलेक्‍टर श्रीदिनेश जैन की बार्डर मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना एवंअतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिह सिसोदिया भी उपस्थित थे।बैठक में बताया गया कि नीमच जिले से लगी हुई भीलवाडा जिले की सीमा लगभग 14कि.मी. है। जावद विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र अरनिया, बडी एवं फुसरिया तीन मतदान केंद्र,
भीलवाडा के मांडलगढ विधानसभा क्षेत्र की सीमा से लगे हुए है।बैठक में बार्डर, नाकों व चेकपोस्‍ट की सूची एवं एक दूसरे जिलो के अधिकारियों की सूचीका आदान प्रदान भी किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत दोनों जिलों केअधिकारियों ने हर संभव सहयोग का विश्‍वास दिलाया। बैठक में स्‍थाई फरार वारंटियों कीसूची, इनामी बदमाशों की सूची, राजस्‍थान में निवासरत फरार आरोपियों की सूची, जिला बदरआरोपियों की सूची का भी आदान प्रदान किया गया।

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किसान भाई कम पानी में अच्‍छी उपज देने वाली फसले लगाये
जल संसाधन विभाग ने दी किसानों को सलाह

नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, जिला जल उपयोगिता समिति की गत दिनों सम्‍पन्‍न बैठक मेंलिए गये निर्णय अनुसार जिले में अल्प वर्षा के कारण जल संसाधन विभाग के मोरवन तालाबमें उपलब्ध 5.39 मि.घ.मी. में से जावद, सरवानियां महाराज नगर परिषद एवं अन्य गांवों केपेयजल एवं निस्तार हेतु पानी आरक्षित करने के पश्चात् शेष उपलब्ध जल में से कमांड क्षेत्र केकृषकों को एक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना है। इसी प्रकार खुमान सिंह शिवाजी(ठिकरिया) जलाशय में उपलब्ध 10.08 मि.घ.मी. में से नीमच शहर, उद्योगों एवं निस्तार हेतुआरक्षित कर शेष उपलब्ध जल में से कृषकों को 01 सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। जिलेके शेष लघु तालाबों से उपलब्ध पानी अनुसार नहरों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाना है। जलसंसाधन कार्यपालन यंत्री श्री विमल श्रीवास्‍तव ने कृषकों से आग्रह किया है, कि इस वर्षा अल्पवर्षा के कारण पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए कम पानी की फसलें चना, सरसों,इसबगोल, अलसी, धनियां आदि फसलें लगाये।

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विश्‍व मानसिक स्‍वास्‍थ दिवस पर सिंगोली में स्‍वास्‍थ्‍य शिविर सम्‍पन्‍न
नीमच 10 अक्टूबर 2023, विश्व मानसिक स्वास्थ्य माह का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्य प्रदेश द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत , मंगलवार से नीमच के सिंगोली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व मानसिक स्वास्थ्य माह का शुभारंभ कियागया।जिला चिकित्सालय के मनकक्ष प्रभारी डॉ.स्वाति वाधवा ने बताया कि प्रतिवर्ष 10 अक्टूबरको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिसके लिए एक थीम निर्धारित की जातीहै।इस वर्ष की थीम मानसिक स्वास्थ्य एक- सार्वभौमिक मानव अधिकार है ।इस कार्यक्रम केअंतर्गत 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविलहॉस्पिटल में एक-एक दिवसीय कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिसमें मरीजो के मानसिक स्वास्थ्यकी स्क्रीनिंग की जाएगी एवं उन्‍हें निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही गर्भवती एवंप्रसवोत्‍तर महिलाओं हेतु मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में उन्मुखीकरणएवं स्क्रीनिंग सत्र आयोजित किया जाएगा।  इसी क्रम में मंगलवार को सिंगोली के सामुदायिकस्वास्थ्य केंद्र मे बीएमओ डॉ.आर.मीना व एमओ डॉ.राहुल यादव, डॉ.सुशील धाकड के निर्देशन मेंशिविर आयोजित किया गया।समस्त आशा कार्यकर्ता,सीएचओ व उपस्थित थे।शिविर में 70-80मरीजों की मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की गई एवं निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई एवं टेलीमानस के बारे मे एवं टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी गई। टोल फ्री नम्‍बर  14416 व 18008914416 की 24×7 पर कोई भी कभी भी अपनी मन की बात कर सकते हैं।

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सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें-श्री जैन
कलेक्‍टर ने जारी किया सम्‍पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश

नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सम्पत्ति विरूपणअधिनियम के तहत आदेश जारी कर, निर्देश दिए है, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्शआचरण संहिता लागू हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वाराचुनाव प्रचार के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों एवं बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीयसम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-1994 पारित किया गया है।अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है,कि कोई भी राजनैतिकदल जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसीसम्पत्ति की स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या उसे विरूपित करेगा, वह जुर्मानेसे जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोईभी अपराध संज्ञेय होगा।
म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनितकदलो या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भीप्रकार के नारे लिखकर विकृत कर, विद्युत एंव टेलिफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है, तोऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने हेतु तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोकसम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग केस्थायी गैंग के कर्मचारी पदस्थ रह कर, टीआई, याना प्रभारी की देख-रेख में कार्य करेगें। दस्ते कोएक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा।लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचाने के लिए दस्‍ते को सामग्री जैसे गेरु, चूना, कुंची, बांस एंव सीडीआदि उपलब्ध कराई जाएगी। यह दस्ता निर्वाचन समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेखमें अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए, लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी सम्पत्ति को बिना उसकेस्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने मेंप्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगाएवं थाना प्रभारी संबंधित रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर, सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुतकरेगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्धकर,शिकायत की जाँच उपरांत उसमें उल्लेखित तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ताको आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदनजिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

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रात्रि 10 बजे से से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया प्रतिबधात्‍मक आदेश
नीमच 10 अक्‍टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सभी राजनैतिकदल, अभ्यर्थी, कार्यकर्ता और उनसे सहानुभूति रखने वालो को सूचित किया है, कि विधानसभा चुनावमें लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्वाचन की घोषणा की तिथि से शुरू होकर परिणाम की घोषणा कीतिथि समाप्ति तक पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य के लिए किसी भीप्रकार के वाहन पर रखे गए किसी गतिमान लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः6 तक नहीकिया जायेगा। यदि किसी सार्वजनिकसभा या जुलूस के उद्देश्य से स्‍थ‍िर लाउड स्पीकर प्रयोगआदि उक्त समय में परे किया जाता है, तो उसे रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।अनुमति देने वाले अधिकारी सार्वजनिक सभाओं, जुलूसी से लोक शांति और प्रशांति, इससेकोई बाधा न हो, इसके लिए निश्चित समय सख्त रूप से निर्धारित करेगा। लाउडस्पीकर के प्रयोग कीअनुमति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा,कि ऐसी शिकायत की कोई गुंजाईश न रहे। अनुमति देतसमय किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के साथ पक्षपात या किसी के विरुद्ध भेदभाव की शिकायतकी गुंजाईश नही रहे। सभी लाउड स्पीकर का प्रयोग चाहे व सामान्य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों याजुलूसों में हो और चाहे, वह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में हो, केवल उक्त उल्लेखित नियंत्रितघण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कदापि नही। निर्धारित समय के बाद या संबंधितप्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर लाउड स्पीकरों केसाथ उससे संबंधित सभी उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी औरअन्य कोई व्यक्ति भी चलती हुई गाडियों में, जिममें ट्रकों, टेम्पों, कारों, टेक्सियों, वेनो, तिपहिया स्कूटरों,साईकिल रिक्शे आदि शामिल है। किसी भी प्रकार के लाउडस्‍पीकरों का प्रयोग करते हुए इन गाडियोका रजिस्‍ट्रेशन, पहचान संबंधित विवरण, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जाएगा।सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य सभी व्यक्ति चलती गाडी में या किसी नियतस्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करने हेतु संबंधित रिटर्निंग आफीसर, स्थानीयपुलिस अधिकारी को लिखित अनुरोध करेगे। गतिशील लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हे वाहनों कारजिस्ट्रेशन, पहचान नम्बर रिटर्निंग आफीसरों और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर करनाहोगा। लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने के लिए परमिट स्वीकृत करना रिटर्निंग आफीसर का दायित्होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारीगण यह सख्ती से लागू करेगें, जिससे उपर्युक्त किसी काउल्लंघन करते हुए, कोई भी लाउड स्पीकरों का प्रयोग न करें। इसमें किसी प्रकार का उल्लंघनआयोग गम्भीरता से लेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

आयोग का उक्त निर्देश ध्वनि प्रदूषण और जनता की शांति और प्रशांति को भंग करने पर नियंत्रणरखेगा। इस मामले में किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर अनुसंधान अधिकारी उसे गंभीरता से लेंगाऔर संबंधित के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। अनुमतियों के अधीन रहते हुए म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5(2) के अन्तर्गत किसी मनोरंजन, व्यापार या करोबारका विज्ञापन करने के प्रायोजनो के लिए या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिए चलाया याचलवाया नही जाएगा। किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजानेहेतु चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी चिकित्सालय उपचार ग्रह (नसिर्गहोम) दूरभाष केन्द्र(टेलीफोन एक्‍चेंज) न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीयप्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीजाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जनसभाओ, रैलियों इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिएप्रस्तुत आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा अनुलग्नक 16 (निवार्चन व्यय लेखामें वांछित जानकारी प्रस्तुत करना होगी, उपरोक्त निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी कड़ाई सेपालन करवाएगें।

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चुनावी प्रचार-प्रसार की  सतत मॉनिटरिंग प्रारंभ

तीन पालियों में 24 घंटें रखी जा रही है, विज्ञापन, पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नजर
नीमच 10 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, डिजीटल औरसोशल मीडिया में पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्ट्रेट प्रथम तल पर  जिला स्तरीयमॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इस सेल में पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए तीन पालियों मेंअधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस सेल में लगातार टेलीविजन, सोशल मीडिया औरप्रिंट मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और फेक न्यूज़ तथा सभीराजनीतिक समाचारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस सेल द्वारा अभ्यर्थियों से विज्ञापन प्रमाणन केलिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा समय सीमा में परीक्षण उपरांत विज्ञापन की अनुमतिप्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग केलिए प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तृतीयपाली में रात 10 से सुबह 6 बजे की पाली में ड्यूटी लगाई गई है। यह अधिकारी-कर्मचारी टीवी तथास्थानीय केबल एवं सोशल मीडिया पर पर पेड न्यूज, फेक न्यूज प्रसारित विज्ञापनों एवं चुनाव आचारसंहिता के उल्लंघन संबंधी सतत मॉनिटरिंग करेंगे।

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विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रख जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेशजारी

नीमच, 10 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया
संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान नीमच जिले की राजस्व सीमा मेंप्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानोंपर अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेगा, जिसमे आग्नेय शस्त्र, जैसे बन्दूक पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्यहथियार जैसे बल्लम, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया, चाकू आदि सम्मिलित है, जिससे किसीको घायल अथवा चोटिल किया जा सके या जिनके प्रयोग से लोकहित को खतरा सम्भाव्य हो।यह आदेश उन हथियारों पर भी बराबरीसे लागू होगा जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षमअधिकारी द्वारा लायसेंस प्राप्त किया हुआ है। इस आदेश के प्रभावशील होते ही सभी प्रकार केलायसेंस निलम्बित समझे जाएंगे, जब तक कि इस आदेश में अन्यथा उल्लेखित नहीं किया जाये।इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्तिराजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी सेबिना पूर्व अनुमति किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकाल सकेगा और न हीकिसी प्रकार की सार्वजनिक सभी कर सकेगा। "ऐसी सभा का आयोजन सड़क, शासकीय अथवाअशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल मैदान, शासकीय कार्यालयों के परिसर पर बिना सक्षम अनुमतिके नहीं किया जा सकेगा। ऐसीसभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मन्दिर, मस्जिद,चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नहीं कियाजा सकेगा। कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्थाआदि किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के ऐसे किसी आपत्तिजनकभाषण, संवाद, नारे आदि का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वह मौखिक अथवा मुद्रित रूप में हो, जिससेसाम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार से लोक शांति भंग हो सकती है। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरानकिसी सभा में वाहन पर या अन्यथा लाउड स्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृतिप्राप्त करना होगी।
जिले में स्थित होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, गेस्ट हाऊस आदि में रुकने वालों की जानकारी कारजिस्टर संधारित कर, सूचना संचालक या प्रबंधक के द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्यहै। किसी सभा, जुलूस अथवा रैली के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुति से पूर्वइस बात की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये,कि उक्त स्थान, मार्गों या मार्ग के किसी भाग परनिर्बन्धात्मक आदेश तो जारी नहीं किया गया है, यदि ऐसा है, तो उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चितकरना अनिवार्य होगा। सभा, जुलूस आदि की स्वीकृति प्राप्त होती है, तो स्वीकृति में उल्लेखित अवधि,तिथि, स्थान के साथ-साथ अन्य शर्तों का पालन आयोजकों के द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।निषेधाज्ञा अवधि में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम,1994 के प्रावधानों का पालन करना चाहिये, जिसमें
निजी एवं सार्वजनिक दोनों सम्पत्तियां शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति, राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्थाआदि को म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1984 का पालन करना चाहिए।
निर्वाचन अवधि में आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता, नियम, शर्तो अनुदेशों का पालन सभीको सुनिश्चित करना चाहिए। इस आदेश के तहत सोशल  मीडिया, जैसे-वाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर,इंस्टाग्राम व अन्य माध्यमों से कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोडने, विभिन्न समुदायों केमध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से तरह-तरह के आपत्तिजनकमैसेज,पिक्चर, ऑडियो, विडियो आदि के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, ताकि वर्गभेद, नस्‍लीय भेदभावया जातिगत घृणा को बढ़ावा देने व सामुदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश पर रोक लगाई जा सके।यदि उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते कोई पाया गया, तो उसके विरुद्ध साइबर क्राइम(इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000) की धारा-66-ए एवं भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के तहतअभियोजित किया जावेगा। इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर किसी प्रकार की फेक न्‍यूज जिसकीपुष्टि नही की गई, के प्रकाशन पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्‍यक्ति उपर्युक्‍त आदेश का उल्‍लंघनकरेगा, तो वह भादसं,1960 की धारा-188 सहित अन्‍य विधियों के तहत दण्‍डनीय अपराध का दोषीहोकर उसे विधि के प्रावधानो के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।

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कोई भी तलाशी बिना मजिस्ट्रेट एवं वीडियोग्राफी के नहीं की जाएगी-कलेक्टर श्री जैन
निर्वाचन में एस.एस.टी., एफ.एस.टी. की महत्वपूर्ण भूमिका है-एस.पी.श्री तोलानी
नीम 10 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा केसाथ ही राजनैतिक दलों की सभा रैलियों, सार्वजनिक बैठको व बड़े खर्चो पर सतत निगरानी कीजा रही है। कोई भी तलाशी बगैर मजिस्ट्रेट एवं बगैर वीडियोग्राफी के नहीं की जाएगी। महिलाओंके हेण्डपर्स की तलाशी भी नही ली जायेगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीश्री दिनेश जैन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी की उपस्थिति में मंगलवार कोकलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित एफ.एस.टी., एस.एस.टी.दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार ने दी। इस प्रशिक्षण में निर्वाचन मेंपुलिस के दायित्वों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में फ्लाईंग स्कॉट के दायित्व,एसएसटी के दायित्व, एस.एस.टी. द्वारा जप्ती के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने प्रशिक्षण में कहा, कि सभीएस.एस.टी., एफ.एस. सौंपे गए दायित्वों का तत्परतापूर्वक पालन करें और कोई भी समस्या आतीहैं, तो वे तुरंत जिला निर्वाचन कार्यालय के कन्ट्रोल रूम जो चौबीस घन्टे चालू है। उस पर अपनीसूचना दे सकते है। साथ ही टोल फ्रीनम्बर-1950 पर भी अपनी सूचना दे सकते है। जिलाकन्ट्रोल रूम का नम्बर 07423-257566 पर भी सूचनाए दी जा सकती है।प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी ने बताया, कि निर्वाचन के दौरानएस.एस.टी., एफ.एस. की महत्वपूर्ण भूमिकारहती है। उन्होंने कहा, कि मध्यप्रदेश एंव राजस्थानबार्डर पर दस चेक पोस्ट प्रारम्भ हो गए हैं। यहां सीसीटीव्ही कैमरों के माध्यम से सततनिगरानी की जा रही है। एस.एस.टी और एफ.एस.भी चेक पोस्ट पर सूचना प्राप्त होने परतत्काल पहुंचकर कार्यवाही करें। प्रशिक्षण में सीईओ श्री गुरूप्रसाद, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेशशाह सहित एसएसटी, एफएस के दल में शामिल अधिकारी उपस्थित थे।

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राज्‍यस्‍तरीय 67वीं शालेय जुडो प्रतियोगता का शुभारम्‍भ
नो संभागों के 330 प्रतियोगी हुए शामिल

नीमच 10 अक्टूबर 2023, पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी ने प्रतियोगिता की विधितघोषणा करते हुए कहा, कि स्‍कूलों में जुडो जैसी कलाओं को प्राथमिकता दी जाना चाहिए, ताकिबच्‍चों में आत्‍म विश्‍वास और आत्‍म रक्षाके भाव उत्‍पन्‍न हो। बच्‍चे जब उच्‍च पदों परजायेगें,तो यह जुडो उनके लिए काम आयेगा। एसपी श्री तोलानी ने मुख्‍य अतिथि के रूप मेंसम्‍बोधित करते हुए कहा,कि हार-जीत कोईमहत्‍व नही रखती है। हमारा आत्‍म विश्‍वासकभी भी कम नही होना चाहिए। आप जब वापस अपने घर जाओ तो आपको नीमच कैसा लगायह जरूर बताये। सभी बच्‍चों ने जुडो केआत्‍मरक्षा से जुडे महत्‍वपूर्ण गुरू बताये।कार्यक्रम के प्रारम्‍भ में ध्‍वज चढाया गया और मार्च पास्‍ट किया गया। जिसमेंभोपाल, ग्‍वालियर, इन्‍दौर जबलपुर संभाग आदिवासी जनजाति विकास निगम, नमर्दापुरमसंभाग, रीवा सागर, उज्‍जैन संभाग के खिलाडी विद्यार्थियो ने भाग लिया। प्रतियोगता का
प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करते हुए जिला क्रीडा अधिकारी श्रीमती सावित्री मालवीय ने बताया, कि राज्‍स्‍तरीय शालेय जुडो प्रतियोगता 2023-24 में 14-17 वर्ष के विभिन्न संभागों से 330 प्रतिभागीहिस्‍सा ले रहे है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सीके शर्मा ने स्‍वागत उदबोधन देते हुए कहाकि यह हमारेलिये गर्व की बात है, कि राज्‍यस्‍तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हमारे यहां हो रहा है। उन्‍होनेसभी प्रतिभागियों और कोच को शुभकामनाए दी। कार्यक्रम की अध्‍यक्षता विक्रम पुरस्‍कार से
सम्मानित श्री अमरसिंह राजपूत ने की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्‍कृतिक कार्यक्रम कीप्रस्‍तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सुश्री मंजुलाधीर ने किया। आभार प्रदर्शन श्री मुकेश जैन नेमाना।

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