न्यायमध्यप्रदेशराजगढ़

प्रेम विवाह की रंजिश से सोयाबीन की फसल में आग लगाने वालों को कठोर कारावास और दस-दस हजार का जुर्माना

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राजगढ़।जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन द्वारा पुलिस थाना खिलचीपुर के एक आपराधिक प्रकरण में फैसला सुनाते हुयेें आरोपी रोड़ीलाल पिता कन्हैयालाल दांगी निवासी ग्राम रूपारेल थाना खिलचीपुर और मांगीलाल पिता फूलसिंह दांगी निवासी ग्राम रनारा थाना छापीहेड़ा को धारा 435 भा.द.वि. में एक एक वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

घटना की जानकारी देते हुए प्रकरण में राज्य सरकार की और से पैरवी कर रहे लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा नें बताया कि घटना दिनाँक 21.10.2019 रात्रि करीब 11:00 बजे की है। फरियादी कमलाबाई ने खिलचीपुर थाने में पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की वह रात्रि 11 बजे हैंडपंप पर पानी भरने गयी थी तो उसे उसके खेत की तरफ आग का उजाला दिखा तो वह दौड़कर गयी और उसे दोनों आरोपीगण उसकी सोयाबीन की फसल में आग लगाकर भागते दिखे।चिल्लाने पर गाँव का गोकुल दांगी और नारायण दांगी भी आ गए उन्हें फ़रियादी कमलाबाई ने सारी बात बताई।

घटना में कमलाबाई की कटी हुई सोयाबीन की फसल जलने से करीब चालीस हजार रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी रोड़ीलाल की लड़की देवकला से फ़रियादी कमलाबाई के लड़के सुरेश दांगी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने कमलाबाई की सोयाबीन की फसल में आग लगाई थी।

फ़रियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा आरोपीयों के विरुद्ध धारा 435,427,34 भादवि का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना की फ़रियादी कमलाबाई सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी गवाहों के कथन न्यायालय में करवाये गए साथ ही पुलिस साक्षी ओर अनुसंधान अधिकारी आर.डी.कीर ने भी घटना का समर्थन करते हुए न्यायालय में अपनी साक्ष्य दी।

न्यायालय द्वारा समस्त साक्षीगण के कथन और लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा के तर्कों के आधार पर आरोपी रोड़ीलाल पिता कन्हैयालाल दांगी निवासी ग्राम रूपारेल थाना खिलचीपुर और मांगीलाल पिता फूलसिंह दांगी निवासी ग्राम रनारा थाना छापीहेड़ा

धारा 435 आई.पी.सी में एक एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा ओर दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि मे से फ़रियादी कमलाबाई को पंद्रह हजार रुपये भी दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

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