ग्वालियरमध्यप्रदेश

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो चिंता कैसी, घर बैठे आनलाइन बन जाएगा

 

ग्वालियर। सड़क पर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यदि आप 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत आसान है। आमजन घर बैठे आनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनवा सकते हैं। वहीं जिन लोगों के पास लाइसेंस है, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इसकी वैधता समाप्त न हो। वैधता समाप्त होने के पहले इसका नवीनीकरण करवाना होगा। परिवहन विभाग द्वारा अपनी सभी प्रक्रिया आनलाइन और संपर्क रहित की जा चुकी है। इसमें आवेदक को विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी प्रक्रिया आनलाइन होने से आवेदक को आसानी से 15 दिन में लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। आवेदक को आधार कार्ड नंबर डालकर आवेदन भरना होता है। इसके बाद आनलाइन फीस जमा करनी होती है। तब छह माह के लिए लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। एक माह बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह है लाइसेंस फीस

सिर्फ दोपहिया – लर्निंग के लिए 225 और परमानेंट के लिए 775 रुपये

दो और चार पहिया – लर्निंग के लिए 450 और परमानेंट के लिए 1075 रुपये

लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया

सबसे पहले sarthi.parivahan.gov.in पर जाएं।

आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर से प्रमाणीकरण करना होगा।

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद निर्धारित फीस आनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी।फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी आनलाइन दर्ज करनी होगी।आवेदक को लर्निंग टेस्ट भी देना होगा। इसमें पास होने पर ही लर्निंग लाइसेंस मिलेगा।

लर्निंग लाइसेंस आनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वैधता छह माह के लिए रहेगी।एक माह बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।परमानेंट लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय में वाहन चलाने का टेस्ट देने जाना होगा।टेस्ट में पास होने पर फोटो और हस्ताक्षर लिए जाएंगे।इसके बाद विभाग पोस्ट से ड्राइविंग लाइसेंस घर भेजेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

लर्निंग लाइसेंस– परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इसकी वैधता छह माह तक रहती है।

लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस– यह लाइसेंस निजी चार पहिया और परिवहन के लिए हल्के वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है।

हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) लाइसेंस– यह लाइसेंस ट्रक, बस जैसे वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है।

मोटर विद गियर (एमसीडब्लयूजी) लाइसेंस– यह लाइसेंस गियरयुक्त मोटरसाइकिल चलाने के लिए जरूरी होता है।

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