अफीम तस्कर अंबालाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने कि सजा

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मंदसौर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया द्वारा आरोपी अम्बालाल पिता राधेश्याम पाटीदार उम्र 26 साल करनाखेडी को अफीम तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 11मार्च 2014 को सउनि ललित जंगषाही थाना मल्हारगढ को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम करनाखेडी का अम्बालाल पाटीदार कहीं से अफीम खरीदकर एक सफेद थैले में भरकर ग्राम सूठोद से आगे राजू के निर्माणाधीन ढाबे के सामने खडा है तथा किसी वाहन का इंतजार कर रहा है अगर तत्काल दबिश दी जावे तो उसे पकडा जा सकता है। उक्त मुखबिर सूचना पर से कार्यवाही करते हुए मय फोर्स व पंचान के मुखबिर द्वारा बताये स्थान राजू के निर्माणाधीन ढाबे के पास पंहुचे तो एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम अम्बालाल पाटीदार बताया जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया व विधिवत तलाषी ली। अम्बालाल कब्जे वाली सफेद थैली की जांच करते उसमें अफीम पदार्थ निकला जिसकी तौल करने पर पर 3 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्त अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त कर थाने पर बापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत संबंधित न्यायालय में चालानी कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध की गई। प्रकरण में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया द्वारा आरोपी अम्बालाल पिता राधेश्याम पाटीदार उम्र 26 साल नि. करनाखेडी को अफीम की तस्करी करने का दोषी पाते हुए धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन एस.के. जैन द्वारा किया गया।