दलौदामंदसौर जिला

नवीन कानून 2023,एक जुलाई से लागू, अफजलपुर थाने पर संगोष्ठी का आयोजन। थाना प्रभारी ने नए कानून के बारे में जानकारी दी

 

 

कुचड़ौद। (दिनेश हाबरिया) ब्रिटिश काल से चला आ रहा कानून भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा। नवीन अपराधीक कानून 2023,को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। इसके संबंध में अफजलपुर थाने पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें थाना प्रभारी उप निरीक्षक समरथ सिनम ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को नए कानून के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। एवं पालन करने की अपील करते हुए बताया, वर्तमान में ब्रिटिश काल के दौरान का कानून भारतीय दंड संहिता लागू था। अब यह नए रूप में भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। इसमें पुराने कानून की दंड प्रक्रिया, अब न्याय प्रक्रिया कहलाएगी। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न की धारा को पहले रखा गया है। थाना प्रभारी ने विस्तार पूर्वक कानून के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान मंदसौर जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला पंचायत सदस्य बसंतीलाल मालवीय सहित थाना क्षेत्र के सरपंच, हिंदू मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, एवं क्षेत्रिय पत्रकार मोजुद थे।

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