अब ग्राम रोजगार सहायकों की नही होगी नई भर्ती,

अब ग्राम रोजगार सहायकों की नही होगी नई भर्ती, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त एस. कृष्ण चैतन्य ने जारी किए आदेश, प्रशासनिक मद में पर्याप्त राशि न होने का दिया हवाला।
14/06/2024 को म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद आयुक्त एस. कृष्ण चैतन्य के आदेश 1686 के अनुसार कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक 2… मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत समस्त (म.प्र. विषय:ग्राम रोजमार सहायकों की नियुक्ति के संबंध में। संदर्भ:1. परिषद का पत्र क्रं. 5335/एनआरईजीएस-म.प्रस्था/एनआर-2 भोपाल दिनांक 02.06.2012. 2. परिषद का पत्र क्र. 6859MGNRGS-MP/NR-2/2022 भोपाल दिनांक 01.11.2022. विषयांतर्गत संदर्शित पत्र 2 अनुसार परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 02.06.2012 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।
उपरोक्त के अनुक्रम में लेख है कि प्रशासनिक मद में वर्तमान में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नई भर्ती किया जाना संभव नहीं है। परिषद के संदर्भित पत्र 2 के क्रम में जिलों में कोई भौ नवीन भर्ती नहीं की जाये। भविष्य में प्रशासनिक मद में राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती किये जाने पर विचार करते हुये परिषद दवारा जिले को अनुमति दी जा सकेगी।