MP में प्राइवेट स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू

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भोपाल।मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अहम निर्णय में सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन करार दिया है। साथ ही सिंह ने आदेश जारी कर ये स्पष्ट किया की शासन से अनुदान या रियायती दर पर जमीन लेने वाले स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा। वही प्राइवेट स्कूल की जानकारी को गलत ढंग से रोकने पर शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों पर सिंह ने कुल ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।
क्यो जरूरी है प्राइवेट स्कूल की जानकारी बाहर आनी
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूल की जानकारी आम जनता की पहुंच में आने से अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगेगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। सिंह ने कहा कि “आम नागरिकों और अभिभावकों को यह जानने का हक है कि उनके बच्चे जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वे शासन द्वारा निर्धारित कानून के तहत संचालित हो रहे हैं या नहीं। शासन-प्रशासन में उपलब्ध प्राइवेट स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की पारदर्शिता के मापदंड के अनुरूप आम आदमी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल को संचालित करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट सुनिश्चित हो सके।”
सूचना आयुक्त ने कहा कि जानकारी आम जनता तक पहुंचने से शिक्षा विभाग का ही काम आसान होगा क्योंकि अगर कोई स्कूल नियम अनुरूप नहीं चल रहा है और उसकी जानकारी आरटीआई के तहत आम जनता तक पहुंचती है तो ऐसी स्तिथि में गलत तरीकों से चल रहे प्राइवेट स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जब नियमों को तोड़कर चल रहे स्कूलों की शिकायत तथ्यों के साथ आम जनता शिक्षा विभाग के समक्ष लाती है तो एक तरीके से आम जनता विभाग की मंशा के अनुरूप ही कार्य करते हुए गलत तरीके से चल रहे स्कूलों विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करवाने का काम भी करती हैं।