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काला हिरण मामले में दोषी थानाध्यक्ष शंभू कुमार -2 को डीआईजी ने किया बर्खास्त

 काला हिरण मामले में दोषी थानाध्यक्ष शंभू कुमार -2 को डीआईजी ने  किया बर्खास्त

 

रोहतास:– बिहार

 

बिहार राज्य के रोहतास जिला में काले हिरण मामले में चेनारी के तात्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार -2 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शुक्रवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए शाहाबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि बीते 15 सितंबर 2023 को रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के लॉजी गांव से गुप्त सूचना पर काला हिरण के मांस सहित सिंग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चेनारी थाना क्षेत्र के लॉजी गांव निवासी राजू बेग के रूप में की गई।

चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और अपने वरीय पदाधिकारियों एवं वन विभाग को भी सूचित नहीं किया गया। निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से काला हिरण के मांस की बात को छुपाते हुए गिरफ्तार व्यक्ति राजू बेग को पीआर बॉण्ड पर थाने से ही छोड़ दिया गया था।

इसके बाद इस घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई तो वन विभाग के द्वारा चेनारी थाना परिसर से ही काला हिरण का 05 किलो मांस एवं मांस लगा काले हिरण का सिंग बरामद किया गया। इस संबंध में वन विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार- 2 को भी अभियुक्त बनाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी विनीत कुमार द्वारा पूरे मामले में जांच का आदेश सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के द्वारा जांच में पुलिस अवर निरीक्षक शम्भू कुमार-2 द्वारा इस प्रकरण में काफी अनियमित बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया। इसके बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध रोहतास जिला विभागीय कार्रवाई संख्या-114/23 प्रारंभ किया गया। जिसमें जांच पदाधिकारी द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार-2 को दोषी पाया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा द्वारा पूरे मामले की गहराई से जांच की गई। जिसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष चेनारी शंभू कुमार-2 को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

डीआईजी ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन किया जा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले चाहे जो भी पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर करवाई की जाएगी।

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