नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 11 मई 2024

 

प्रशासन व्‍दारा किए गये है उपचार के प्रबंध
मतदान केंद्रों पर उपलब्‍ध रहेगी प्राथमिक उपचार की सुविधा

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत भीषण गर्मी से बचाव हेतु नीमच जिले के
विधानसभा खण्ड, मनासा, नीमच एवं जावद में निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं मतदान कर्मियों
के लिए मतदान केन्द्र पर एक स्वास्थ्य कर्मी को नियुक्त किया गया है, जो मतदान केन्द्र के बाहर
स्थित बीएलओ बूथ पर उपलब्ध रहेगा तथा उसके पास प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाईयॉ उपलब्ध
रहेगी। यह सुविधा मतदान कर्मियों के साथ-साथ सामान्य मतदाताओं के लिए भी उपलब्ध रहेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने बताया कि कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन
में जिले में नियुक्त प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ एक जिला प्रशासन द्वारा एक सेक्टर मेडीकल
ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है, जो सेक्टर भ्रमण के दौरान आवश्यकता होने पर अधिकारी,
कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र को चिकित्सा विभाग
के नजदीकी प्राथमिक, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के साथ जोड़ा गया है, जहाँ चलित एम्बुलेंस के साथ
चिकित्सा दल उपलब्ध रहेगा। इन चिकित्सा केन्द्रों पर पदस्थ चिकित्सक एवं एम्बुलेंस चालक के
मोबाइल नंबर समस्त सेक्टर अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो किसी भी प्रकार की आकस्मिक
एवं अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
इसके साथ ही भीषण गर्मी से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें के संबंध में सुझावात्मक पेम्पलेट
तैयार कर, मतदान दलों को उनके मतदान सामग्री किट में प्रदान किये गए हैं। चिकित्सा संबंधी समस्त
सुविधाए 12 एवं 13 मई 2024 को सामग्री वितरण, प्राप्ति स्थल शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, नीमच पर भी उपलब्ध रहेंगी।

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सामग्री वितरण स्‍थल पर वाहनों के पार्किंग की व्‍यवस्‍था

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत 12 मई 2024 को स्वामी विवेकानंद
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच में नीमच जिले के तीनों विधानसभा खण्ड, मनासा
(महाविद्यालय के पुराने भवन के भूतल पर), नीमच (महाविद्यालय के नये भवन के ठीक पीछे वाला
मैदान) एवं जायद (महाविद्यालय के नये भवन के ठीक सामने स्थित खुला परिसर) में निर्वाचन हेतु
नियुक्त मतदान दलों को सामग्री का वितरण तथा 13 मई 2024 को सायंकाल से सामग्री प्राप्ति का कार्य
किया जाना है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने बताया, कि उपरोक्तानुसार निर्वाचन कार्य में
संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामग्री वितरण, प्राप्ति स्थल पर आने-जाने हेतु वाहन पार्किंग
स्थल चिन्हित किये गए है, जिनके अनुसार सामग्री वितरण, प्राप्ति स्थल पर आने वाले अधिकारी,
कर्मचारियों के समस्त 02 पहिया वाहनों की पार्किंग महाविद्यालय परिसर के अंदर नीमच-मनासा मार्ग से
लगे हुए बॉस्केट बॉल ग्राउण्ड पर रहेगी तथा समस्त 04 पहिया वाहनों की पार्किंग महाविद्यालय परिसर
के समीप स्थित डाईट कार्यालय ग्राउण्ड पर रहेगी।
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कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने किया मतदान दलों को सामग्री वितरण प्रबंधों का निरीक्षण

मतदान दलों के लिए बेहतर व्‍यवस्‍थाएं करने के दिए निर्देश

नीमच 10 मई 2024, कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को शासकीय पी.जी. कॉलेज नीमच में
मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान के पश्‍चात सामग्री वापस जमा करने के लिए
विधानसभा क्षेत्र नीमच, जावद एवं मनासा के लिए स्‍थापित किए गये सामग्री वितरण एवं जमा केंद्रों का
निरीक्षण कर व्‍यवस्‍थाओं का जायजा लिया। कलेक्‍टर श्री जैन ने सामग्री वितरण स्‍थल पर
विभिन्‍न स्‍थलों पर मतदान दलों के लिए पर्याप्‍त शीतल पेयजल केम्‍पर की व्‍यवस्‍था करने,
सामग्री वितरण पर पार्किंग की पृथक-पृथक व्‍यवस्‍था करने, बेरिकेटिंग व्‍यवस्‍था, सामग्री वितरण एवं
जमा करने के लिए सेक्‍टर व मतदान केंद्र वार लगाई गई। टेबलों पर साईनेज के फ्लेक्‍स लगाने तथा
मतदान दलों को सामग्री प्रदान करने के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में मानव संसाधन की तैनात करने के
निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने सामग्री वितरण स्‍थल पर मतदान दलों के कर्मचारियों के लिए स्‍वल्‍पाहार
व चाय के स्‍टाल लगवाने के निर्देश भी दिए।
इस निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड,
सीएमओ श्रीमती रश्‍मी श्रीवास्‍तव, एसडीएम नीमच, जावद एवं मनासा सहित अन्‍य अधिकारी उपस्थित
थे।

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दो आरोपी जिला बदर

नीमच 10 मई 2024, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा
अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश
जारी किया गया है। आरोपी संतोष उर्फ कल्‍ला पिता बाबुलाल निवासी नीमच, पुलिस थाना नीमच केंट
एवं आरोपी चंदू उर्फ चंद्रप्रकाश पिता बंशीलाल दमामी निवासी खोर पुलिस थाना जावद को तीन-तीन माह
की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्‍त दोनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर,
रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में
प्रवेश नहीं कर सकेगें।

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डीएम व्‍दारा तीन आरोपियों को थाना हाजरी का आदेश

नीमच 10 मई 2024, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी इरफान उर्फ झाडु पिता रफीक खान पठान निवासी
स्‍कीम नं.8 बघाना, पुलिस थाना बघाना, आरोपी किशोर पिता बरदीचंद खटिक निवासी कोज्‍या, पुलिस
थाना सिंगोली एवं आरोपी विशाल पिता सुरेश बंजारा निवासी चीताखेडा, पुलिस थाना जीरन, को तीन-
तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानों में सप्‍ताह में एक दिन थाना
हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

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मतदान हेतु कामगारों को सवेतनिक अवकाश की सुविधा मिलेगी

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा आम निर्वाचन 2024  में मताधिकार उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध
रुप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से मतदान दिवस को मतदान हेतु जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र
में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के
नियोजक तथा प्रबंधन स्थापना में नियोजित प्रत्येक कामगारों को कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी
किए गए है। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से कर
सकें।
यदि कोई व्‍यवसाय स्‍वामी(नियोक्‍ता) उपर्युक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करता है, तो उसे
जुर्माने के दण्‍ड से दण्डित किया जायेगा, जो रूपये 500/-तक बढ़ाया जा सकेगा। परन्‍तु यह ऐसे
मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी कर्तव्‍य से अनुउपस्थिति के कारण गंभीर क्षति होने की
संभावना हो। यदि कोई मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रोजगाररत है, तो उनके लिए भी
उक्‍त धारा के प्रावधान लागू होंगे।

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जिले में 11 से 13 मई तक ड्राय डे-मदिरा दुकाने बंद रहेगी

नीमच 10 मई 2024, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा म.प्र.आबकारी अधिनियम
1915 की धारा 24(1) के तहत लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 13 मई 2024 को शांतिपूर्ण निर्वाचन
हेतु प्रशासकीय एवं लोकहित में नीमच जिले की समस्‍त कंपोजिट मदिरा दुकाने, एफ.एल.-2 बार,
एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन, एफ.एल.-7 (फुटकर सैनिक केंटिन) एवं मद्य भाण्‍डागार, मतदान
समाप्ति के 48 घण्‍टे पूर्व से अर्थात 11 मई 2024 को सायं 6 बजे से 13 मई 2024 को मतदान
समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस शुष्‍क दिवस(ड्राय डे) घोषित किया
गया है।
उक्‍त अवधि में उपरोक्‍त के साथ ही किसी होटल, भोजनशाला, रेस्‍टोरेंट, क्‍लब, दुकान में अथवा
किसी अन्‍य लोक या प्रायवेट स्‍थान में कोई स्पिरिटयुक्‍त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही
प्रकृति का अन्‍य पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना व वितरित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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मनासा में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र-228 मनासा में तहसील स्‍तरीय कंट्रोल रूम, तहसील कार्यालय मनासा में स्‍थापित किया
गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक-07421-242058 है। कन्‍ट्रोल रूम नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार
कुकडेश्‍वर श्री नवीन छलोत्रे है।

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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर

मतदाता कर सकेंगे मतदान

नीमच 10 मई 2024, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है,परंतु उसके पास किसी वजह से
मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है,तो भी वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता
परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि
किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता
सूची में दर्ज है,तो भी वह मतदान कर सकेगा। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम
नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई
एक दिखाना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया,कि मतदान के लिए 12  वैकल्पिक
फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,  पैनकार्ड, भारतीय पास-
पोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज,  केंद्र,राज्यसरकार,पी.एस.यू.सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा
कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त
पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की
योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, सांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए
आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के
लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न
हो, पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक
फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
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जिला स्‍तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नीमच में
जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया है। कंट्रोलरूम का टोल फ्री नम्‍बर-1950 और दूरभाष
नम्‍बर-07423-257566 है।निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है।यह कंट्रोल
रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी डिप्‍टी कलेक्‍टर सुश्री किरण आंजना को बनाया
गया है।

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जावद में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विधानसभा
खण्‍ड क्रमांक 230 जावद के लिए कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्‍बर
दूरभाष नम्‍बर-07420-232241 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है।
यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी तहसीलदार जावद श्री यशपाल
मुजाल्‍दा को बनाया गया है।

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सभी अधिकारी-कर्मचारी 72 घंटे की एसओपी का कडाई से पालन सुनिश्चित करवाएं-श्री जैन

मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली
कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 10 मई 2024, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की
जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित
कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर दिनांक 11 से 13 मई 2024 तक
(मतदान समाप्ति)तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर
कानून एवं व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत सतत निगरानी रखी जाये।  यह पता
लगाया जाये, कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान तो, नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में
रहने वालों की सूची पर भी नज़र रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाएं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया, कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में
स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जायें
तथा उड़न दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह
की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिये, कि ये निर्वाचक है, अथवा नहीं उनकी पहचान स्थापित
करें। यह सुनिश्चित किया जाए, कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधयों जैसे कि, राजनैतिक लाभ
हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये
नगद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण आदि में संलग्न तो, नही है।निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाये
गये राजनैतिक,  पार्टी,  जुलूस,  अभियान कार्यकर्ताओं की पहचान कर, उन्हें तुरंत उक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र
से बाहर किया जाये। अननुज्ञप्त परिसर में शराब के भण्डारण, अवैध शराब बनाने वाले पर सतत्
निगरानी रखी जाये और विशेष अभियान प्रारंभ कर अवैध शराब भण्डारण, निर्माण,  विक्रय करने वालों के
विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएं। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि
विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि उक्त अवधि में
आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा
दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन न हो।
कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच मे नोडल अधिकारियों की
बैठक में 72 घंटे की एसओपी के संबंध में उक्‍त निर्देश दिए। बैठक में एनएलएमडी डॉ.राजेश पाटीदार
ने मतदान कर्मियों के कल्‍याण मतदान केन्‍द्रों पर मतदान कर्मियों के भोजन व आवास व्‍यवस्‍था,
निर्वाचन व्‍यय निगरानी के वेबकॉस्टिंग कानून व्‍यवस्‍था, मीडिया मेटर्स, इलेक्‍शन मीडियां मांनिटरिंग,
वाहनों सामग्री एवं मानव संसाधन की उपलब्‍धता, मीडिया मेटर्स, पोलिंग स्‍टेशन पर व्‍यवस्‍था,
ईव्‍हीएम रिप्‍लेसमेन्‍ट, प्रोटोकॉल, स्‍टांग रूम निगरानी के लिए अभ्‍यर्थियों को सुविधा मतदान उपरांत
सामग्री वापसी, स्‍टांग रूम की सीलिंग, स्‍टांग रूम की सुरक्षा, भ्रष्‍ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध से
संबंधित बिन्‍दुओं पर पॉवर प्रजेटेश्‍न के माध्‍यम से जानकारी दी।
बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, उप जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री संजीव साहू, संयुक्‍त कलेक्‍टर सुश्री प्रीती संघवी, श्री राजेश शाह, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्रीमती
रश्‍मी श्रीवास्‍तव, सुश्री किरण आंजना, सुश्री मयूरी जोक, एसडीएम नीमच, जावद एवं मनासा व सभी
नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
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मतदाताओं को मतदान के लिए प्रलोभन देने व डराने धमकाने पर होगी कार्यवाही

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है।
निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई
है। कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन व्‍दारा सार्वजनिक एवं लोकहित में जनसामान्य से यह अपील की गई है,
कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी
व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या
वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से
दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति
किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है,
वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा ।
उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों, दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों
के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित्त किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं।
सभी नागरिकों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुरोध किया है, कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से
परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को
डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें कन्ट्रोल रूम पर सूचित करना चाहिए ।
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कलेक्‍टर ने किया वाहन निगरानी एवं वेब कास्टिंग कक्ष का निरीक्षण

नीमच 10 मई 2024, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को
कलेक्‍टोरेट नीमच में लोकसभा निर्वाचन के तहत स्‍थापित वाहनों की जी.पी.एस.निगरानी एवं
वेबकास्टिंग निगरानी कक्ष का अवलोकन किया और निर्वाचन में लगे वाहनों के ट्रे‍किंग सिस्‍टम
मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कार्य का जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद,
एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री राजेश शाह, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्रीमती रश्‍मी
श्रीवास्‍तव, श्री चंद्रसिह धार्वे, सुश्री किरण आंजना, श्री संजीव साहू व अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्‍टर श्री जैन ने कम्‍यूनिकेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कम्‍यूनिकेशन टीम के सदस्‍यों
से चर्चा की और कम्‍यूनिकेशन व्‍यवस्‍था का जायजा लिया और निर्देशित किया कि मतदान के दिन
तथा मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने की निर्धारित समय पर रिर्पोटिंग की जाये।

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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार पर

आगामी एक जून तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

नीमच 10 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान आगामी एक जून की शाम
6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका
प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की
समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के
निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया
है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम
का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी
नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो
दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

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