मध्यप्रदेशरतलाम

कोर्ट में आया जहरीला लिफाफा, डाक से जज साहब को संदिग्ध केमिकल भरा लिफाफा भेजा

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डाक से पहुंचा लिफाफा,लिफाफे में थी जहर की गोलियां देख परेशान हुए मजिस्ट्रेट

रतलाम – जिला कोर्ट में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक शख्स ने रजिस्टर्ड डाक से जज साहब संदिग्ध केमिकल भरा लिफाफा और पत्र भेज दिया। जिसे खोलते ही एक कर्मचारी गश खाकर गिर गया। खबर है कि पत्र में यह भी लिखा है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जहरीली गोलिया खाकर मर जाऊंगा । जैसे ही यह डाक जिला कोर्ट में संबंधित जज तक पहुंची तो हड़कंप मच गया. आनन फानन में सभी जज इकट्ठा हुए और मामले की सूचना रतलाम पुलिस को दी । जिसके बाद एडिशनल एसपी सीएसपी और स्टेशन रोड थाना के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने संबंधित लिफाफे को जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया है। प्रारंभिक जांच मे नामली थाना क्षेत्र के दशरथ शर्मा नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है जिसका जमीन संबंधी पारिवारिक मामला इस महिला जज की कोर्ट में लंबित है । और इस शख्स को आशंका है कि उसे संबंधित मामले में न्याय नहीं मिल रहा है। जिससे व्यथित होकर इस शख्स ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है वही स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे प्रथम व्यवहार न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक रमेश पलासिया को डाकिये ने एक पत्र (लिफाफा) लाकर दिया। लिफाफे पर भेजने वाले का दशरथ शर्मा निवासी वीआइपी नगर का नाम, पता व फोन नंबर भी लिखे थे। लिपिक ने पत्र प्राप्त किया तथा न्यायाधीश मुग्धा कुमार को ले जाकर दिया।

उन्होंने पलासिया के सामने ही पत्र खोला तो उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी तथा उसमें तीन पेज का पत्र था तथा जहरीले पदार्थ का छोटा पाउच (पैकेट) था। उसके अंदर कुछ पाउडरनुमा वस्तु रखी हुई थी, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसके कारण न्यायाधीश को चक्कर से आने लगे तथा घबराहट होने के साथ सिर में दर्द होने लगा। इसके बाद उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार प्रधान को जानकारी देते हुए लिफाफा बताया। उन्हें भी घबराहट होने लगी।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।एएसपी राकेश खाखा, सीएसपी अभिनवकुमार बारंगे, स्टेशन रोड टीआइ बीआर वर्मा आदि न्यायालय पहुंचे। पुलिस ने लिफाफे व जहर के पैकेट को अपने कब्जे में लिया। आरोपित दशरथ शर्मा के खिलाफ भादंवि की धारा 326, 328 व 332 के तहत प्रकरण दर्ज कर कुछ ही देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

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