MPEB जे.ई. श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा
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लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, जे.ई. एम.पी.ई.बी. कार्यालय मझौली, जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, जे.ई. एम.पी.ई.बी. कार्यालय मझौली, जिला सीधी के द्वारा शिकायतकर्ता शिवकुमार से उसके पिता गंगा प्रसाद साहू को बिना कनेक्शन बिजली जलाते हुए पकडे जाने के केस को छोटा करके रिकवरी कम बनाने के एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 19.12.2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 398/2016 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सीधी में दिनांक 04.09.2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 28.12.2023 को निर्णय पारित किया गया है|