इंदौरमध्यप्रदेश

लोन घोटाले में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को 1 वर्ष की सजा और जुर्माना 

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महू- पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार के सहित 10 आरोपितों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई है , इस सजा का मुख्य कारण इंदौर प्रीमियम को- आपरेटिव बैंक के गृह ऋण घोटाले में आरोपित होना है , कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है , यह मामला साल 2000 का है और सजा की गई है , भादवि की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13(2) के तहत

महू विधानसभा क्षेत्र से दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं , इस बार के चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया था , उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा , लेकिन वे भाजपा की उषा ठाकुर से हार गए थे

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