मंदसौरमध्यप्रदेश

श्री गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज और मन्दिर की अमानत में खयानत के आरोपी अखिलेश शर्मा के जमानत को उच्च न्यायालय ने किया खारिज


समाजजनों ने पुलिस से आरोपी पर कार्रवाई कर समाज व मन्दिर की अमानत दिलाने की मांग की

मंदसौर।श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज जगदीश मंदिर पंचायत के सचिव श्री सुरेन्द्र त्रिवेदी ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर बताया है कि श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का जीवागंज में लगभग 200 साल पुराना प्राचीन श्री जगदीश मंदिर और लगे हुए परिसर में श्री जगदीश विलास मांगलिक भवन  है।यहां व्यवस्था के लिए श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज जगदीश मंदिर पंचायत द्वारा सन 1966 एक ट्रस्ट का गठन किया था जिसे  मंदिर और जगदीश विलास एवं मंदिर की संपत्तियों का रखरखाव और व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया जिसका निर्वहन ट्रस्ट निरंतर किया जा रहा है। किंतु वर्ष 2019 में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के ही एक व्यक्ति अखिलेश शर्मा निवासी जनकुपुरा नरसिंह मंदिर के सामने मंदसौर द्वारा बिना किसी पद अधिकार के समाज में अपनी मनमानी और दादागिरी से ट्रस्ट और समाज के पंचायत के सारे अधिकार अनधिकृत रूप से हथिया लिए और ट्रस्ट अध्यक्ष पं.कुबेरकांत त्रिपाठी और अन्य ट्रस्टी गणों और समाज के वरिष्ठ व बुजुर्ग महानुभावों का प्रत्यक्ष अपमान किया  समाज की पंचायत और व्हाट्सएप ग्रुप में अपमानजनक बयानबाजी और टिप्पणियां करने लगा। यही नहीं मंदिर गर्भगृह और दरवाजों पर लगाने के लिए समाजजनों और दानदाताओं द्वारा दी गई लगभग साढ़े आठ किलो चांदी और नगद राशि भी उसने हाथिया ली और जगदीश विलास भवन के किराए की राशि जो लगभग 10 लाख रु. है उसका भी गबन किया। समाजजनों द्वारा समाज की वार्षिक साधारण सभा में  हिसाब मांगने पर इस व्यक्ति द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों का खुली सभा में अपमान किया गया।
विगत 20 मार्च 2023 को होली की रंग तेरस के दूसरे दिन होने वाली समाज की साधारण सभा की बैठक में समाज जनों द्वारा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर  पंचायत की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष श्री मोहनलाल शर्मा सचिव सुरेंद्र त्रिवेदी और कोषाध्यक्ष जगदीश शर्मा को सर्वानुमति से मनोनीत किया गया। चूंकि अखिलेश शर्मा नहीं चाहता था कि पंचायत के नए चुनाव हो और नए पदाधिकारी बने क्योंकि वह समाज पर पूरी तरह से अकाधिकार कर चुका था और किसी भी कीमत पर अपने एकाधिकार को खत्म नहीं होने देना चाहता था
इसलिए उसने समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा व अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ समाज में अनर्गल बयानबाजी शुरू की  समाज के ग्रुप का स्वयंभू एडमिन बनकर नव निर्वाचित अध्यक्ष और पदाधिकारियो को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले मैसेज सेंड करने लगा। समाज पंचायत के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी जिसकी रिपोर्ट श्री मोहनलाल शर्मा की रिपोर्ट पर  शहर थाना कोतवाली में आईपीसी के तहत धारा 294 ,506 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। समाज के पदाधिकरियों ने 16 /8/2023 को  इस व्यक्ति से समाज की अमानत साढ़े आठ किलो चांदी नगद राशि और जगदीश विलास के किराए की लगभग 10 लाख रु. की राशि के गबन की लिखित शिकायत शहर थाना कोतवाली में दर्ज की। पुलिस द्वारा इस आवेदन की विवेचना के बाद उक्त व्यक्ति के खिलाफ धारा 406, 420,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए इसकी तलाश शुरू की गई लेकिन यह फरार हो गया, इस बीच इसके द्वारा अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की किंतु माननीय न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत की अदालत ने इसके जमानत आवेदन पर विचार कर इसके तर्कों से असहमत होकर इसके अग्रिम जमानत आवेदक को खारिज कर दिया। फिर इसके द्वारा फरारी के ही दौरान इंदौर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई किंतु यहां भी माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश माननीय श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय में समाज की ओर से सफल पैरवी एडवोकेट हिमांशु ठाकुर द्वारा की गई। फिलहाल वो आरोपी फरार है।
श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज जगदीश मन्दिर ट्रस्ट और पंचायत के समस्त पदाधिकारी और समाज जनों द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि उक्त व्यक्ति अखिलेश शर्मा जिसकी अग्रिम जमानत आवेदन जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं उसे गिरफ्तार कर जल्द समाज की अमानत समाज को दिलाई जाए। इस हेतु जल्द ही समाज का प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर समुचित कार्यवाही की मांग करेगा।

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