मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 15 दिसम्बर 2023

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विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में 16 दिसम्बर से आरंभ होगी – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनहित और जनकल्याण की मंशा के क्रियान्वयन को पूरा करेगी यह यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में 16 दिसम्बर को यात्रा में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की  विकसित भारत संकल्प यात्रा  की तैयारियों की समीक्षा और दिए निर्देश

मंदसौर 14 दिसंबर 23/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 16 दिसम्बर से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा" के संबंध में कमिश्नर-कलेक्टर्स को मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के
अनुरूप जनहित और जनकल्याण के लिए आरंभ की गई यात्रा का क्रियान्वयन मोदी की गारंटी की साख
और गरिमा के अनुरूप हो। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं, लाभों और
सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को
सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा" आरंभ की जा रही है। प्रमुख योजनाओं का
लाभ लक्षित लाभार्थियों, विशेष तौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना,
योजनाओं का प्रचार-प्रसार और जागरूकता, लाभार्थियों के अनुभव साझा करना और संभावित
लाभार्थियों का चयन तथा नामांकन सुनिश्चित करना यात्रा का उद्देश्य है। 26 जनवरी 2024 को यात्रा
का समापन गणतंत्र दिवस पर होगा। इस दौरान कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव, सीईओ जिला
पंचायत श्री कुमार सत्‍यम, जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सभी जिलों में यात्रा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा" का सभी जिलों में प्रभावी
क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता तैयारी की जाएं, कहीं पर भी यात्रा की औपचारिकता न
पूरी करें। यात्रा के सभी रूटों पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री स्वयं
भी दिनांक 15 दिसम्बर को सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में
वर्च्युअल संवाद करेंगे। अधिकारी-कर्मचारी व्यक्तिगत रूचि लेकर यात्रा में शामिल हों और यात्रा के
उद्देश्य के अनुरूप सभी वंचित और पात्र व्यक्तियों तक यात्रा के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को यात्रा से जोड़ें : स्वस्थ जीवनशैली के लिए सभी को प्रेरित करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 दिसम्बर को उज्जैन से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में
भाग लेंगे। डॉ. यादव ने कहा कि यात्रा में स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, वरिष्ठ
नागरिकों, युवाशक्ति और किसानों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएं।  विकसित भारत संकल्प
यात्रा से फिट इंडिया के संदेश का भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हों और जनसामान्य को पर्याप्त पोषण
तथा एक्सरसाइज की आवश्यकता की जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित
किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोबाइल वैन के जिलों में भ्रमण के लिए रूट चार्ट तैयार
करें और जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय सांसद, स्थानीय विधायक सहित अधिक से अधिक नागरिकों की
सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में डिण्डौरी,
जबलपुर और उज्जैन के जिला कलेक्टरों से चर्चा की।

यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कृषि कार्यों के लिये ड्रोन प्रदर्शन भी होगा
विकसित भारत संकल्प यात्रा" जनहितैषी योजनाओं पर केन्द्रित है। यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की
19 तथा शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं, इनमें स्वस्थ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा,
स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से
संबंधित योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में ग्राम
पंचायत तक मोबाइल वैन पहुँचेगी, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन, योजनाओं की जानकारी और
योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। यह वैन सभी नगरीय निकायों में भी जाएगी तथा पम्पलेट,
बुकलेट आदि वितरित करने के साथ-साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी
सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन
प्रदर्शन भी होगा। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए
मेरी कहानी-मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम
भी आयोजित किए जाएंगे। ड्रोन प्रदर्शन द्वारा प्राकृतिक खेती, स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी
जाएगी।

स्वास्थ्य मेला सहित विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्जवला योजना, किसान/पशुपालक
मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड के आवेदन लेने और बैंकों से समन्वय के स्टॉल होंगे। इसके साथ ही आधार
कार्ड में जानकारी अपडेशन, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा, कृषि, स्व-सहायता
समूहों, पेंशन योजनाओं, आदिवासी विकास से संबंधित योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

यात्रा में शामिल जनहितैषी योजनाएं

;विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं
सम्मिलित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना,
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्जवला
योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, क्रिसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण
अभियान, हर घर जल- जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा
योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, स्वाइल
हैल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना,
पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्जवल योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप
इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना शहरी, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना,
स्वच्छ भारत अभियान, उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना,
डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, आरसीएस योजना और खेलो इंडिया से संबंधित योजनाएं व गतिविधियाँ
शामिल होंगी।

यात्रा की मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी

यात्रा के लिए जिला, जनपद और पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी तथा वाहन प्रभारी की नियुक्ति
की जाएगी। इसके साथ की पंचायत स्तर पर स्वागत समिति और उत्सव समिति का गठन भी होगा। जिला
स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति गठित होगी। राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग
समन्वय, मॉनीटरिंग आदि के लिए नोडल विभाग होंगे। भारत सरकार और पीएमओ द्वारा इस यात्रा की
मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य
सचिव श्री विनोद कुमार, डॉ. राजेश राजौरा, श्री मोहम्मद सुलेमान, श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव
श्री नीरज मंडलोई, श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क श्री मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी
उपस्थित थे।

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प्रकृति की सुंदरता पर्यावरण से ही है- पुष्पा चेलावत
नन्हे-मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण की महत्ता को कागज पर उकेरा

मन्दसौर। लायंस क्लब मंदसौर डायनेमिक द्वारा शासकीय स्कूल जग्गाखेड़ी में पर्यावरण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। नन्हें-मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण की महत्ता को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरा। क्लब द्वारा बच्चों को कलर पेंसिल और ड्राइंग बुक प्रदान की तथा बच्चों को पुरस्कृत भी किया।
क्लब अध्यक्ष पुष्पा चेलावत ने इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण के संबंध में बताते हुए कहा कि प्रकृति की सुंदरता पर्यावरण से ही है। यदि पर्यावरण हरा-भरा है तो प्रकृति सुंदरता भी कई गुनी हो जाती है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखना हम सभी का कर्तव्य हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों को हमेशा साफ-स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित किया।
इस अवसर पर क्लब की चित्रा मंडलोई, सीमा जैन, नीता सोलंकी एवं मीना संगतानी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चित्रा मंडलोई ने किया व आभार निवेदिता नाहर ने  माना।

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नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा ) पतंग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध- कलेक्टर श्री यादव
मंदसौर 14 दिसम्बर 23/ कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले की
राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी मकर संक्रांति पर्व के दौरान लोक हितो को दृष्टिगत रखते तथा कानून व्यवस्था
सामान्य बनाए रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते
हुए नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) कांच के साथ लागू होता है, क्योंकि यह
मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिये हानिकारक है, जिससे इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा । सिंथेटिक
सामग्री, मांझा के "विनिर्माण / (चायनीज मांझा) के ब्रिकी, भंडारण ( दुकानों में) खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध
रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की
धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित हैं और इसकी
तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
की धारा-144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से
आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।\

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सम्‍पूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्‍मक ओदश जारी

मंदसौर 14 दिसंबर 23/ पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिपेक्ष्‍य में
शांतिपूर्ण, स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सम्‍पन्‍न कराने तथा लोक शांति व्‍यवस्‍था एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने
की दृष्टि से म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्‍पूर्ण मंदसौर
जिले के सीमा क्षेत्र में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेश जारी किये है।
किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्‍यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच
ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र( लाउड स्‍पीकर, डी.जे. इत्‍यादि) का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। किसी भी राजनैतिक
दल अथवा व्‍यक्ति द्वारा ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र किसी चिकित्‍सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम) दूरभाष केंद्र
(टेलीफोन एक्‍सचेंज), न्‍यायालय, शिक्षण संस्‍था तथा उसके छात्रावास, समस्‍त शासकीय कार्यालय, स्‍थानीय
प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक इत्‍यादि से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित
है। किसी भी व्‍यक्ति द्वारा किसी मनोरंजन व्‍यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजन के लिये या किसी
अन्‍य वाणिज्‍य आख्‍यान के लिए ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। किसी भी राजनैतिक
दल अथवा व्‍यक्ति द्वारा किसी भी स्‍थान पर समक्ष प्राधिकारी की अनुमति प्राप्‍त किए बिना ध्‍वनि विस्‍तारक
यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मध्‍यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) में
प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्‍त संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी का उनके क्षेत्रान्‍तर्गत
अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
प्रावधानुसार कानून व्‍यवस्‍था, लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं आर्दश आचार संहिता के बिन्‍दुओं पर परीक्षण
उपरांत अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्‍लघंन करने की दशा में प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसे ध्‍वन‍ि
विस्‍तारक यंत्र को जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधो का उल्‍लघंन करते हुए किया गया हो, अधिग्रहीत
कर सकेगा। कोई भी व्‍यक्ति जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो में से किसी भी
उपबंध का उल्‍लघंन करेगा या उल्‍लघंन करने का प्रयत्‍न करेगा या उल्‍लघंन किए जाने का दुष्‍प्रेरणा करेगा, वह
कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या
दोनों से दंडित किया जाएगा।

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संबंधित पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्‍मक ओदश जारी

मंदसौर 14 दिसंबर 23/ पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (उत्‍तरार्द्ध) की घोषणा के परिपेक्ष्‍य में
शांतिपूर्ण, स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सम्‍पन्‍न कराने तथा लोक शांति व्‍यवस्‍था एवं लोक सुरक्षा बनाये
रखने की दृष्टि से दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) अन्‍तर्गत कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी
श्री दिलीप कुमार यादव ने संबंधित पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्‍म आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्‍यक्ति किसी भी प्रकार का आग्‍नेय अथवा घातक शस्‍त्र तथा अस्‍त्र यथा
बंदूक, रायफल, पिस्‍टल, तमंचा, भाला, बल्‍लम, तलवार चाकू बरछी, फरसा, लाठी एवं अन्‍य प्रकार के
घातक हथियार व विस्‍फोटक सामग्री आदि की सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्‍यक्ति, संस्‍था,
संगठन यूनियन, राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आमसभा, जुलूस, धरना,
प्रदर्शन रैली का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्‍त किये बिना ध्‍वनि विस्‍तारक
यंत्रों का उपयोग किसी भी व्‍यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकेगा। लाउड स्‍पीकर का उपयोग प्रात: 6 बजे से पूर्व
एवं रात्रि 10 बजे के बाद पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्‍यक्ति राजनैतिक दल द्वारा विनिर्दिष्‍ट मतदान
केन्‍द्र मतगणना स्‍थल, तहसील कार्यालय, ब्‍लाक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं जिला
कार्यालय के परिसर के बाहर किसी प्रकार की भीड़ जनसमूह एकत्रित नहीं की जावेगी। किसी भी धार्मिक
स्‍थल, सर्किट हाउस, रेस्‍ट हाउस या शासकीय कार्यालय परिसर का प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग नहीं किया जा
सकेगा। धार्मिक आयोजनों, त्‍यौहारों आदि में पण्‍डालों एवं कार्यक्रम स्‍थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार-
प्रसार एवं गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। ध्‍वनि विस्‍तारक (लाउड स्‍पीकर, डीजे इत्‍यादि) का
प्रयोग किसी चिकित्‍सालय, नर्सिग होम, न्‍यायालय शिक्षण संस्‍था तथा छात्रावास, शासकीय कार्यालय,
स्‍थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया नहीं जावेगा। संबंधित
अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी से अनुमति लिये बिना प्रचार हेतु वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह
कि कोई भी व्‍यक्ति, समूह, संस्‍था या ग्रुप एडमिन या अन्‍य सोशल मीडिया/इलेक्‍ट्रानिक संसाधन जैसे
मोबाईल, कम्‍प्‍युटर, फेसबुक, ई-मेल, व्‍हाट्सएप एव अन्‍य प्रकार के संचार साधनों पर आपत्तिजनक,
द्वेषपूर्ण, अथवा धर्म या समुदाय विशेष पर धार्मिक भावनाआं को भडकाने वाले भाषण, संदेश एवं चित्र,
ऑडियों, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा तथा सामाजिक एवं व्‍यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्‍लील संदेशों
को प्रकाशित नही कर सकेगा।
पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 के शांपिपूर्ण, स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष संपादन को दृष्ग्ति रखते हुए
तत्‍काल आदेश पारित किया जाना आवश्‍यक है तथा कार्य के प्रयोजन का दृष्टिगत रखते हुए सूचना की
तामिनी सम्‍यक समय में अनिवार्यत: नहीं हो पाने के कारण आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है।
उक्‍त ओदश संबंधित पंचायतों में प्रभावशील रहेगा एवं उक्‍त ओदश का उल्‍लघंन करने वाले व्‍यक्तियों के
विरूद्ध भा.द.वि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
ग्राम बोहराखेड़ी में उचित मूल्‍य दुकान खोलने हेतु आनलाईन आवेदन 19 दिसंबर तक आंमत्रित
मंदसौर 14 दिसंबर 23/ अनुविभागीय अधिकारी(राजस्‍व) उपखंड मंदसौर द्वारा बताया गया कि
शासन के आदेशानुसार मंदसौर जिले में जनपद पंचायत मंदसौर के ग्राम पंचायत बोहराखेडी में शासकीय
उचित मूल्य दुकान खोली जाना है। उचित मूल्‍य दुकान के लिए आनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाइड
rationmitra.nic.in पर 19 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कलेक्‍टर
कार्यालय खाद्य शाखा, एन आर एल एम कार्यालय जनपद पंचायत मंदसौर एवं अनुविभागीय अधिकारी
राजस्‍व मंदसौर से प्राप्‍त की जा सकती है।

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संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्‍ति‍धारी अपने शस्‍त्र थाने मे जमा करायें- कलेक्‍टर श्री यादव

मंदसौर 14 दिसंबर 23/ कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया कि दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्‍त अधिकारों के अधीन स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सम्‍पादन हेतु
लोकहित के लिये जिले के संबंधित निर्वाचन क्षैत्र सीमा में स्थित समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उनके
शस्‍त्र थाने में जमा कराने का आदेश जारी किया है। शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारक अपने शस्‍त्र अनिवार्य रूप से अपने
क्षेत्राधिकार के पुलिस थाने में शस्‍त्र जमा कर रसीद प्राप्‍त करेगे।
पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 के निर्वाचन के कर्तव्‍य के लिए तैनात समस्‍त कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट/
पुलिस/ विशेष पुलिस अधिकारी (सीआईएसएफ) बी.एस.एफ या सुरक्षा बल, जिन्‍हें जिला मजिस्‍ट्रेट/ पुलिस
अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्‍य के लिए तैनात किया जावे, उन पर लागु नहीं होगा। यह भी स्‍पष्‍ट किया
जाता है कि उक्‍त पंचायतों की सीमा क्षेत्र में स्थित राष्‍ट्रीकृत, सहकारी, शासन से अधिकृत मान्‍य बैंक एवं
एटीम तथा औ‍द्योगिक संस्‍थाओं, कोषालयों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल आद‍ि पर यदि आग्‍नेय शस्‍त्र
आवश्‍यक हो तो उन पर यह आदेश लागु नहीं होगा। इसके साथ ही कर्तव्‍यस्‍थ लोक सेवक/ पुलिस अधिकारी
अपने कर्तव्‍य निर्वहन के दौरान शस्‍त्र धारण कर सकेगें।

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खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक

नगरीय क्षेत्रों में 15 दिसम्बर से चलेगा विशेष जाँच अभियान

मंदसौर 14 दिसंबर 23/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खुले में बिना अनुमति
मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके संबंध में 15 दिसम्बर से सभी नगरीय
निकायों में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान
चलाया जायेगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश के
विभिन्न शहरों में सामान्यत: किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के
लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत
अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के
मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी
द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत
मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण
व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर
की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय
निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों/नियमों एवं लायसेंस की शर्तों
का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी निकाय क्षेत्रों में आगामी 15 दिवस तक
अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला एवं पुलिस प्रशासन विशेष अभियान
चलायेगा। यह अभियान 15 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक निरंतर चलाया जायेगा।
अभियान की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

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शासकीय भूमि आवंटित करने में आपत्ति 19 दिसंबर तक करें प्रस्‍तुत

मन्दसौर 14 दिसंबर 23/ तहसीलदार तहसील मल्‍हारगढ़ द्वारा बताया गया कि आवदेक ग्राम पंचायत
पहेड़ा द्वारा ग्राम पहेड़ा के सर्वे क्रं. 422/1 रकबा 7.00 हे. मे से 1.00 हे. भूमि न्‍यायिक कर्मचारियों के
आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया है। भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण
न्‍यायालय में कार्यवाही जारी है।
आवदेक सरपंज ग्राम पंचायत गोगरपुरा द्वारा ग्राम डुंगलावदा तहसील मल्‍हारगढ़ के सर्वें क्र. ½ रकबा
10.0900 हे. भूमि खेल मैदान के लिये भूमि आबंटित करने हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया है। भूमि आवंटन संबंधी
प्रकरण न्‍यायालय में कार्यवाही जारी है। इस संबंध में जिस किसी व्‍यक्ति को आपत्ति हो वह पेशी दिनांक 19
दिसंबर 2023 तक आपत्ति प्रस्‍तुत कर सकता है।

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धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे)का उपयोग किया जा सकेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभार ग्रहण करने के बाद प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये
ध्वनि प्रदूषण की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे
मंदसौर 14 दिसंबर 23/ राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा
अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का
उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग
की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय
में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये।
मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि
प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत
लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को
पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के
लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3
दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित
अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का
अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।
धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा।
ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला
स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के
निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी
समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत
करेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

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मध्यप्रदेश भारत स्काउट गाइड का दल अहमदाबाद रवाना


मंदसौर। मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड भोपाल द्वारा चयनित मंदसौर जिले का एकमात्र मध्यप्रदेश का स्काउट गाइड दल 17वीं पश्चिम रेलवे राज्य स्टेट  रैली में भाग लेने हेतु  13 दिसंबर को वीर भूमि एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया ।
रैली को शुभकामना देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंज ने मंदसौर रेलवे स्टेशन से रात्रि में रवाना किया। उन्होंने स्काउट गाइड से प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन का आवाहन किया। आपने कहा कि मंदसौर जिले के यहां गौरव की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश से केवल मंदसौर जिला ही इस पश्चिम रेलवे की राष्ट्रीय रैली में भाग ले रहा है।
स्काउट गाइड जिला मुख्य आयुक्त अंशुल बैरागी ने प्रदेश उपाध्यक्ष एवम जिला प्रभारी दीपिका बैरागी ने मंदसौर जिले का चयन करने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियो आभार व्यक्त किया कि उनके द्वारा जिले की गतिविधियों के आधार यह अवसर प्रदान किया गया ।
जिले के कांटीजेंट लीडर जिला रोवर्स कमिश्नर महंत एनडी वैष्णव ,स्काउट दल प्रभारी जिला काउंसलर स्काउट गिरधारी लाल भावसार, गाइड दल प्रभारी जिला कमिश्नर गाइड सलमा शाह,सहयोगी दुर्गेश  मेहर के साथ ही 17 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं ।
ये है 17वी राष्ट्रीय स्तर की स्काउट स्टेट रैली में भाग लेने वाले स्काउट गाइड- शासकीय उमावि नंदावता के बालेश्वर पिता रतनलाल, पीयूष पिता नंदलाल, प्रवीण पिता भगवती लाल, शासकीय उमावि बालागुड़ा के पीयूष पिता मुकेश प्रजापत,
शासकीय उत्कृष्ट उमावि मंदसौर के विवेक पिता लोकेश, कुलदीप पिता संजय  देवेंद्र पिता हीरालाल, हाई स्कूल ढाबला गुजर के धीरज पिता निर्मल, जे.जे.इं. स्कूल सुवासरा  के प्रतीक पिता कैलाशचंद, गाइड दल की कुमारी ज्योति पिता कचरूलाल शासकीय उ.मा.वि. नंदावता की कुमारी प्रिया पिता सुरेश, कुमारी निशा पिता जगदीश शा.मा.ल.बा.उ.मा.वि मंदसौर, कुमारी ललिता पिता कमल सिंह,मनीषा पिता शिवसिंह रेखा पिता हीरालाल, लक्ष्मी पिता हरजी,मीनाक्षी पिता  सरदार, शासकीय हाई स्कूल ढाबला गुजर,सुखदेव बोरीवाल रहे।
स्काउट ब्लॉक प्रभारी ने भी बच्चो को बधाई दी। इस अवसर पर स्काउट गाइड जिला प्रवक्ता मोहम्मद उमर शेख ने सभी स्काउट गाइड को शुभकामनाएं दी  प्रतियोगिता में सफल  होने के लिए प्रेरित किया । उक्त जानकारी स्काउट गाइड जिला प्रवक्ता मोहम्मद उमर शेख ने दी।

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हर व्यक्ति को अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए
नुक्कड़ नाटक आयोजित कर दी नागरिकों को जानकारी

मन्दसौर। अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति टी आई प्रोजेक्ट मंदसौर द्वारा  विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत मंदसौर कृषि उपज मंडी एवं महाराणा प्रताप चौराहा बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एचआईवी एड्स के बचाव हेतु संदेश दिया गया एवं पंपलेट भी वितरित किए गए तथा उन्हें बताया गया कि हर व्यक्ति को अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए तथा उन्हें यह बताया गया कि एचआईवी की टेस्टिंग सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध है।
कार्यक्रम के दौरान मंडी सचिव पर्वतसिंह, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान प्रोग्राम मैनेजर शैलेंद्र सिंह भाटी, काउंसलर प्रियंका शर्मा, ओआरडब्ल्यू आदिल हुसैन अंजलि मालवी, प्रीति झा उपस्थित रहे।

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ठिठुरती ठंड में गर्म मुलायम स्वेटर पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे
लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड ने विद्यार्थियों को किए ऊनी स्वेटर वितरण

मन्दसौर। लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड द्वारा भीषण सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म मुलायम ऊनी स्वेटर का वितरण किया गया।
कीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय ,जनता कॉलोनी स्थित स्कूल परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद प्रीतम पंचोली, श्री गोपाल सिंग मंगोलिया, लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड के अध्यक्ष राजकुमार पारीख, विजय पलोड़, सचिव संदीप जैन ने उपस्थित विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया।
गर्म स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखते ही बनती थी वे स्वेटर पाकर बेहद प्रसन्न हुए एवं उन्होंने लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड का आभार माना।
इस अवसर पर श्रीमती रश्मि शर्मा, रेखा श्रीवास्तव, कृष्ण धनोतिया, प्राजेश सिसोदिया, विद्यालय प्राचार्य के साथ स्टाफ उपस्थित था ,कार्यक्रम के अंत में आभार विद्यालय परिवार द्वारा माना गया।

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अर्पित सेन परमार ने किया सेन समाज का नाम रोशन
हिमाचल प्रदेश में आयोजित एडवेंचर कैंप के लिए हुआ अर्पित का चयन


मन्दसौर। सेन समाज के होनहार छात्र अर्पित सेन परमार का एडवेंचर कैंप हिमाचल प्रदेश  के चयन हुआ है। अर्पित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर की एनएसएस इकाई वरिष्ठ स्वयंसेवक है। अर्पित सेन ने परिवार, महाविद्यालय सहित सेन समाज का नाम रोशन किया है।
उक्त जानकारी देते हुए सेन समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष शंभुसेन राठौर ने बताया कि  अर्पित सेन परमार शिमला, नरकंडा हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले साहसिक शिविर में मंदसौर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिविर हेतु विक्रम विश्वविद्यालय से 5 स्वयसेवको देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से 5 स्वयसेवको का चयन हुआ है शिविर में स्वयंसेवकों को वैली क्रॉसिंग रिवर क्रॉसिंग पहाड़ पर चढ़ना आदि तरह की साहसिक गतिविधियां करवाई जाएगी ताकि स्वयसेवकांे का सर्वांगीण विकास हो सके।
सेन समाज के भजन सम्राट महेश गेहलोद, कवि नन्दकिशोर राठौर, डॉ. राजेश बोराना, शंभुसेन राठौर, अर्जुन सेन राठौर (छोटू), अंतिम देवड़ा, अनिल परिहार, मनीष राठौर (मोनू), विजय गेहलोद (गोटू), राजेश परिहार, फकीरचन्द परिहार, ब्रजेश सेन मारोठिया, राजेश चौहान, राजेश परमार, पिंकेश गेहलोद, शुभम मारोठिया, विजय खटोड़, अमरचन्द राठौर, विनोद देवड़ा, सतीश देवड़ा, गोपाल देवड़ा,  पूर्व पार्षद रश्मि राठौर, मालती गेहलोद, मंजू सेन, संगीता देवड़ा आदि ने बधाई देते हुए अर्पित सेन परमार के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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