इंदौरमध्यप्रदेश
आधार के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट अमान्य

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में पहचान संबंधी दस्तावेजों में बदलाव किया गया है। अब आधार अपडेशन में पहचान के लिए सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। इन जनप्रतिनिधियों का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स अब सिर्फ एड्रेस यानी पता अपडेट कराने के लिए ही मान्य किया जाएगा।
इससे पहले तक यह सुविधा दी थी कि यूआईडीएआई के तय फार्मेट पर यह जनप्रतिनिधि सर्टिफाई कर देते थे तो वह दस्तावेज पहचान के लिए मान्य किया जाता था। अब पहचान के लिए आवेदकों को वोटर आईडी, तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय द्वारा प्रमाणित निवास का प्रमाण पत्र देना होगा।डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट ही देनी होगी।