मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 30 अक्टूबर 2023

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मतदान दिवस के दिन सेक्टर ऑफीसर की महत्वपूर्ण भूमिका : कलेक्टर श्री यादव


कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सेक्टर ऑफीसरो को कुशाभाऊ ठाकरेऑडिटोरियम में श्री जे. के. जैन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा निर्वाचन को व्यवस्थित , शांतिपूर्ण,पारदर्शी तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूरी कराने की जवाबदारीसेक्टर आफीसरों की सक्रियता पर निर्भर है। सभी सेक्टर ऑफीसर अपने दायित्वों का भलीभांति अध्ययन करेंतथा निर्वाचन के दौरान उनका समुचित उपयोग करे। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचनअधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, सभी सेक्टर्स अधिकारी एवंजोनल अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया कि मतदान दिवस के अवसर पर सेक्टर ऑफीसर कीमहत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मतदान दलों की हर समस्यां का निवारण तथा आयोग द्वारा चाही जाने वालीरिपोर्टिंग के लिए सेक्टर ऑफीसर जवाबदार रहेंगे। ईव्हीएम के कनेक्शन किसी भी परिस्थिति में आन करकेनहीं किए जाने चाहिए। ओरिजनल पोल के पहले यदि मतदान हेतु उपयोग की जा रही मशीनों में से कोई भीयूनिट काम नही कर रही हो या खराब हो तो केवल खराब यूनिट बदली जाए। मतदान प्रारंभ होने के पूर्वमाकपोल आवश्यक है। यदि माकपोल के बाद मशीन खराब होती है तो पूरी यूनिट बदली जाएगी। माकपोल मेंसेक्टर ऑफीसर अनिवार्यता उपस्थित रहे। सभी जोनल अधिकारियों को सीयू, बीयू, ईव्हीएम मशीन तथाव्हीव्हीपैट के कनेक्शन तथा उनमे आने वाले इरर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिससेमतदान दल की किसी भी समस्यां का निराकरण कर सके। सेक्टर अधिकारी संबंधित रिटर्निग अधिकारी केप्रति जवाबदार रहेंगे। मतदान प्रभावित नही हो ये उनका प्रथम दायित्व है। यदि किसी भी तरह की समस्यां
आती है तो उन्हें तत्काल रिटर्निग ऑफीसर को सूचित करना चाहिए। प्रशिक्षण मे बताया गया कि व्हीव्हीपैटसे परिवहन के समय ट्रांसपोर्ट बोर्ड पर ले जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मतदान प्रारंभ होने के पूर्वव्हीव्हीपैट मशीन को प्रारंभ नही किया जाना है और न ही अपने स्तर पर टेस्‍टींग की जानी है। सेक्टरअधिकारियों को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर किए जाने वाले निरीक्षण की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर अधिकारियों को कनेक्शन करने तथा मशीनो के कार्य करने का अभ्यास भी कराया गया।

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मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मल्हारगढ में रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए किया प्रेरित

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत मल्हारगढ में रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है । इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग केतत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।  इसके अंतर्गत गांव गांव मेंमतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं रंगोलीबनाकर संदेश के रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य महिलाबाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसकार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में जागृत हो रही रहेहैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं।

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कलेक्टर, एसपी के निर्देशन में एसएसटी टीम ने 19 किलोग्राम चांदी के आभुषण जप्त किए
मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, एसपी श्रीअनुराग सुजानिया के निर्देशन में एसएसटी टीम ने आज 19 किलोग्राम चांदी के आभुषण जप्त किए। जिनकीअनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए हैं। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुऐ पूरे प्रदेश में आदर्शआचार संहिता लागू की गई है। इसी क्रम में आदर्श आचार आचरण संहिता के उल्लंघन करने वाले एवं अवैधगतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे असामाजिक तत्त्वों पर कडी निगरानी रखी जा रही है। SST टीम नेसंदेही व्यक्ति के वाहन क्रमांक MP14 CB2246 मे रखे बैग मे लगभग 19 किलोग्राम चांदी के आभुषणजिसकी किमत लगभग 14 लाख रुपये है। जिसे जप्त करने मे बड़ी सफलता मिली है।जिसके पास से चांदी मिली उसका नाम महेश पिता रामगोपाल सोनी उम्र 50 साल निवासी प्रेमकालोनी मंदसौर का होना बताया जा रहा है। जिसकी गाड़ी की तलाशी लेते एक बेग के अंदर लगभग 19किलोग्राम चांदी के आभुषण मिले, उक्त व्यक्ति से चांदी के आभुषणो के संबंध मे बिल की पुछ ताज में कोईसंतोषप्रद जवाब नही दिया जो टीम द्वारा उक्त राशि को विधिवत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही के दौराननिर्वाचन कार्य में लगी एसएसटी की पूरी टीम मौजूद थी।

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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत बुजुर्ग मतदाताओं का घर-घर जाकर किया जा रहा सम्‍मान

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में मतदाता जागरूकतागतिविधियां के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम केअंतर्गत बुजुर्ग मतदाताओंका घर-घर जाकर सम्‍मान किया जा रहा है एवं उन्‍हे मतदान करने के लिए प्रेरितकिया जा रहा है। उन्‍हें मतदान के महत्‍व के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि वहबिना लाईन में लगे मतदान कर सकते है उन्‍हे लाईन में लगने की आवश्‍यकता नहीं है। मतदान के माध्यम सेजितनी अधिक मतदाता की भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनेगा तथा उपयुक्त अभ्यर्थी का चयनहो सकेगा। मतदाता जागरूकता गतिविधियों अन्‍तर्गत जिले के ग्रामो में मतदाताओं को मतदान करने कीशपथ दिलाई गई। सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाते हुए कहा कि "हम भारत के नागरिकलोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह संकल्प लेते है कि अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं कीमर्यादा को बनाए रखेगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांति पूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भिकहोकर धर्म व जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकारका प्रयोग करेगें ”।

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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा

मंदसौर 29 अक्‍टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशजारी किये है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्‍बर को किसी भी कारोबार,व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने केलिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा।

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पेड न्यूज मामले का निर्णय

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दोसंस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती है।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजतीहै।

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मतदान केंद्र हेतु निर्धारित सभी शासकीय भवन 15 नवम्‍बर तक रिक्त करे

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव नेविधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों के लिए चिन्हित किए गए समस्त शासकीय/अशासकीय भवनों कोलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों के तहत 16 नवंबर 2023 से 18नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये है। भवन स्वामी/भवन केआधिपत्य के विभाग को मतदान केंद्र हेतु निर्धारित भवन 15 नवम्‍बर 2023 को रिक्त करेंगे। इन भवनों मेंपूर्व की भांति फर्नीचर, दूरभाष आदि व्यवस्थाओं को यथावत रखा जावे।राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आमजन सामान्य प्रेक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

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सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक ककड़े के नंबर 8989046711 यह रहेंगे

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत सुवासरा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन ककड़े को निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। इनके मोबाइल नंबर8989046711 हैं। प्रेक्षक के मोबाइल नंबर प्रदान किए गए है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आम जन इननंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य प्रेक्षक का ईमेल genralobservermandsaur02@gmail.com यहहै। सामान्य प्रेक्षक मंदसौर सर्किट हाउस चंबल कक्ष में रुके हैं।

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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालनसुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति,संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडियामें विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्ययनिषेध है।

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प्रमाणीकरण समय सीमा

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ पंजीकृत राजनीतिक दल अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तावित प्रसारण की कम से कम3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा तथा निराकरण आवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर करके देना होगा वहीं दूसरीतरफ गैर पंजीकृत राजनीतिक दल या अन्य व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 7 दिनपूर्व आवेदन देना होगा तथा निराकरण यथाशीघ्र करना होगा।यदि विज्ञापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है तो वह यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिकदल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है या उनके द्वारा प्रायोजित जारी या भुगतान नहीं किया गया है तथायह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गयानहीं है साथ ही यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उक्त विज्ञापन के प्रकाशन से विवादित होने की स्थिति मेंसंपूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी ।

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30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।30 अक्टूबर नामांकन फार्म भरने की अंतिम तारीख रहेगी। नामांकन की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी।नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कीप्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करते मसय सामान्य अभ्यर्थी को 10हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।

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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत स्‍वीप गतिविधियों का होगा आयोजन

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ नोडल अधिकारी ( स्‍वीप ) मुख्‍य कार्यपालन अधिका‍री जिला पंचायतमंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्‍वीप गविविधियों का आयोजन किया जारहा है। जिसमें 30 अक्‍टूबर को यूथ वोटर रन सफाई कर्मीयों की रैली दोपहर 2.30 बजे गांधी चौराहा सेएवं ऐथेलेटिक गतिविधियां 400 मीटर दौड़, गोला फेक, लम्‍बी कूद शाम 4 बजे पी.जी. कॉलेज ग्राउन्‍डमंदसौर, 4 एवं 5 नवम्‍बर को क्रिकेट प्रतियोगिता नूतन स्‍टेडियम मंदसौर में, 8 नवम्‍बर को वुमन वोटर रनका आयोजन महारानी लक्ष्‍मीबाई हा.से. स्‍कूल से, 10 नवम्‍बर को लोकतंत्र रैली (साईकिल रैली) गांधीचौराहा से एवं 15 नवम्‍बर को मतदान कलश यात्रा 1133 मतदान केंद्र पर गतिविधियों का आयोजन कियाजाएगा।

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अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में प्रेस एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिएअभ्यर्थी को तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा,जिससे मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके।

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रिश्‍वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे
मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एव नोडल अधिकारी ( व्‍यव लेखा ) मंदसौरद्वारा बताया गया कि उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली के माध्यम सेअपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में उदघोषणा करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार,कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिएउत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक केकारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग केअनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने कीधमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वालेऔर लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिएगठित किए गए है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोईरिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी हैतो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।

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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने केसाथ ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है।इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थीऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 29 अक्टूबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरणके प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानकिसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन केमामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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नियुद्ध खेल की दक्षता परीक्षा सम्पन्न
नियुद्ध गुरुकुल के 32 नियोद्धाओं ने अपनी खेल दक्षता को प्रमाणित किया
मन्दसौर। नियुद्ध खेल के वर्ल्ड हेड क्वार्टर मंदसौर पर नियुद्ध खेल की दक्षता परीक्षा सम्पन्न हुई। नूतन स्टेडियम परिसर में स्थित नियुद्ध हाल में आयोजित इस परीक्षा में सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान वर्ल्ड नियुद्ध फेडरेशन के फाउंडर डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे।
नियुद्ध गुरूकुल द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में सभी बेल्ट स्कार्फ कक्षाओं के लिये 32 नियोद्धाओं द्वारा अपनी नियुद्ध खेल की दक्षताओं को प्रमाणित किया गया। उल्लेखनीय है कि अपना घर की 8 बालिकाओं द्वारा नियुद्ध खेल की दक्षता परीक्षा में भाग लिया गया। परीक्षक के रूप में नियुद्ध गुरू प्रवीण भण्डारी, अजयसिंह चौहान, अभिरूची भंडारी, रजत राज श्रीवास्तव , अर्पण भंडारी, हिमांशु सिंह चंद्रावत, वंशिका श्रीवास्तव, हर्षिता सिसोदिया, अलफेज अहमद अंसारी, दिव्या रैकवार, अपना घर की नियुद्ध गुरु कंकू, संजना, नीलम और पायल भी उपस्थित रहे।
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विधानसभा निर्वाचन हेतु मूलभूत सुविधाओं की जवाबदेही शालाओं को न देकर स्थानीय निकायों को दी जाए
सर्व शिक्षक संघ ने जिला निर्वाचन को पत्र लिखकर की मांग
मन्दसौर। सर्व शिक्षक संघ जिला शाखा मंदसौर ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जिला मन्दसौर को पत्र लिखकर मांग की है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की जवाबदारी शालाओं को न देते हुए स्थानीय निकायों को दी जाए।
उक्त जानकारी देते हुए सर्व शिक्षक संघ जिला शाखा मंदसौर के संरक्षक रामकृष्ण नवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सांखला, संभागीय उपााध्यक्ष आशीष बंसल, संभागीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष निवेदिता नाहर, जिलाध्यक्ष जयेश नागर, जिला उपाध्यक्ष मनीष पारीख, महिला जिला उपाध्यक्ष सरिता अग्निहोत्री, जिला कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, जिला सहसचिव अंशुल धनोतिया, जिला सहसचिव अंशुल धनोतिया, जिला सहसचिव राजेन्द्र शर्मा, संयोजक व्याख्याता प्रकोष्ठ विष्णुकुमार सोनी, जिला प्रवक्ता जगदीश काला ने जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर का पत्र क्र./सामान्य/2023/ निर्वाचन/5162-5163 मंदसौर दिनांक 28.10.2023 के पत्र के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अभी तक विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन के पूर्व संस्था प्रधान अपने विद्यालय के जो मतदान केन्द्र है उसकी अद्यतन तैयारी करवाकर स्थानीय निकाय के मतदान केन्द्रों के प्रभारी को अवगत कराकर मतदान केन्द की चाबी सौंप देते थे। स्थानीय निकाय के पास यथोचित फंड होता है इसलिये वे अवशेष सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। संस्था प्रधान के पास कोई अतिरिक्त मद नहीं होता है। उससे आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध करा सके। इसी कारण कभी भी किसी भी मतदान केन्द्र के संबंध मंे कभी कोई शिकायत नहीं आई जबकि साधनहिन संस्था प्रधान पर यह उत्तरदायित्व डालने पर निश्चित ही शिक्षक शिकायतों का टारगेट बनेगा। कई विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। अतएव शिक्षक यदि आवेदन करेगा तो उसे सारी प्रक्रिया और खर्च से सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि स्थानीय निकाय आवेदन करेगी तो मतदान केन्द्र मानकर उसे कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर महोदय 30.10.2023 को ही सारी व्यवस्था अद्यतन देखना चाहेंगे ऐसी स्थिति में छायादार व्यवस्था 16-17 दिन बनी रहेगी। उसका भुगतान कौन करेगा जबकि शिक्षक तो निर्वाचन कराने चला जावेगा और स्थानीय निकाय मतदान के एक दिन पूर्व यह व्यवस्था कर अनावश्यक अतिरिक्त व्यय से बच जायेगी और श्रीमान् की भावनाओं को भी पूर्णतया सम्मान मिलेगा।
पत्र के माध्यम से सर्वशिक्षक संघ ने मांग की कि उपरोक्त निर्देशों पर पूर्नविचार कर पूर्वानुसार यह समस्त उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दे ताकि शिक्षक का मान बना रहे और आपकी भावनाओं का भी सम्मान बना रहे।
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