पिपलियामंडी पुलिस को मिली सफलता ,अपहृत बालिका निवासी पिपलियामंडी को किया सकुशल दस्तयाब
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पिपलियामंडी- 06.04.23 को थाना पिपलियामंडी में सूचनाकर्ता महिला द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उसकी 13 वर्षीय लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गया है जिस पर से थाना पिपलियामंडी पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि अपहृता को यशवंत उर्फ यश पिता राजेश माली निवासी परदेशी पुरा इंदौर अपहृत करके ले गया हैं। इस संबंध में अपहृता की माँ और उसके मुँह बोले मामा द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों एवं अनेक स्तरों पर शिकायत की गई जिसके कारण प्रकरण में पतारसी करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था इसके अतिरिक्त लडकी एवं लडके द्वारा अपने मोबाईल फोन घटना बाद से स्वीच ऑफ कर दिये थे जिसके कारण पुलिस के पास अपहृता एवं आरोपी के संबंध में कोई भी तकनीकी एवं अन्य जानकारी प्राप्त नही हो रही थी।
कृत कार्यवाही :- पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपहृता की दस्तयाबी हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री गौतम सोलंकी को अपने निर्देशन में विशेष टीम गठित करने हेतु आदेशित किया गया जिसके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ़ श्री नरेन्द्र सोलंकी के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी पिपलियामंडी निरीक्षक श्री नीरज सारवान के नेतृत्व में उनि सत्येन्द्र सैनी थाना पिपलियामंडी एवं सायबर सेल मंदसौर की एक विशेष टीम गठित की गई जिनके द्वारा अपहृता एवं आरोपी की समस्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रोफाईल संबंधी जानकारियों का एकत्रण किया गया। सायबर सेल मंदसौर द्वारा अथक प्रयास कर तकनीकी जानकारी जुटाई गई जिससे की अपहृता एवं आरोपी को उनि सत्येन्द्र सैनी एवं थाना पिपलियामंडी की टीम द्वारा ग्वालक नगर थाना पांडेसरा जिला सूरत राज्य गुजरात से सकुशल दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।अपहृत बालिका से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसकी माँ और उसका मुँह बोला मामा उसे उसकी मर्जी के बिना आर्केस्ट्रा में नाचने के लिये भेजते थे और उससे प्राप्त कमाई को खुद रखते थे। बालिका द्वारा आर्केस्ट्रा में जाने के लिये मना करने पर उसका मुँह बोला मामा उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक रूप से प्रताडित करता था जिसमें लडकी की माँ भी सहयोग करती थी। लडकी का मुँह बोला मामा लडकी के साथ उसके घर में ही रहता था एवं वह उस पर बुरी नियत रखता था जिसके कारण उसने वर्ष 2022 में भी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया था। घटना के एक दिन पूर्व लडकी के मुँह बोले मामा ने लडकी के साथ मारपीट की थी यह बात उसने यशवत उर्फ यश माली को बताई थी जो कि उसे अपने साथ शादी का कहकर भगा ले गया था। इस दौरान आरोपी यशवंत माली ने भी नाबालिक अपहृता के साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। प्रकरण में बालिका के कथन के आधार पर उसकी माँ एवं मुँह बोले मामा को मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत धारा 370, 354, 323, भादवि एवं सह संबंधित पॉक्सो एक्ट तथा आरोपी यश उर्फ यशवंत माली को धारा 363, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट से सहसंबधित धारा में आरोपी बनाया गया।
सराहनीय कार्य :- थाना प्रभारी पिपलियामंडी निरीक्षक श्री नीरज सारवान, उनि सत्येन्द्र सैनी, उनि उमा दोहरे, प्रआर आशीष बैरागी सायबर सेल, आरक्षक मनीष बघेल सायबर सेल, प्रआर 560 हरदेश, आर 771 वी पी सिंह, मआर 04 कविता नागदा, मआर 894 दुर्गा कुँवर, म.आर 893 शिल्पा थाना पिपलियामंडी पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा प्रकरण में पतारसी हेतू पूर्व में 5000/- रूपये की ईनामी उद्घोषणा की गई थी।