मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 26 अक्टूबर 2023

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एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया

रतलाम 25 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तहत 25 अक्टूबर को  जिले में एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ। बुधवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर से भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी से श्री विजयसिंह यादव ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया।

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त्वरित एवं प्रभावी चेकिंग की जाए परंतु व्यापारी एवं नागरिक अनावश्यक परेशान नहीं हो

एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वॉड को दिया गया प्रशिक्षण

रतलाम 25 अक्टूबर 2023/ जिले की सीमाओं पर स्थापित किए गए चेक पोस्ट पर तैनात एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वाड आयोग के निर्देशानुसार त्वरित एवं प्रभावी चेकिंग करें, परंतु इस दौरान अनावश्यक रूप से नागरिक एवं व्यापारी परेशान नहीं हो। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा टीमों को दिए गए। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढा, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश खाखा,एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।

आयोग के निर्देशानुसार निगरानी दलों के निरीक्षण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए उक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया तथा प्रोफेसर रियाज मंसूरी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो व्यापारी नियमानुसार अपनी व्यापारिक सामग्री ले जा रहे हैं तथा आम नागरिक अपने कार्य से जा रहे हैं उनको परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए परंतु कोई भी ऐसी सामग्री जो निर्वाचन आचार संहिता को प्रभावित करती है या निर्वाचन को सीधे प्रभावित करती है जप्त की जाना होगी। कलेक्टर ने इंटरसेप्ट तथा सीज करने की प्रक्रिया समझाई। कलेक्टर ने कहा कि संदेहास्पद स्थिति को समझा जाए, यदि चेकिंग की जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। डॉक्यूमेंट नहीं हो तथा लाने और बताने में देरी की जाती है तो इस स्थिति में सामग्री को सील करके थानों में रखवा देना चाहिए। इस दौरान स्थैतिक निगरानी दल जिला पंचायत सीईओ को सूचित करेगा, आर.ओ. को भी सूचना दी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति बैठक आयोजित करके सामग्री के संबंध में विवेचना पूर्ण निर्णय करेगी। यदि प्रकरण में गंभीरता होगी तो धारा 102 के तहत कार्रवाई होगी, एफआईआर भी की जाएगी। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारियों को चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों की पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर लेवे। निराकरण की कार्रवाई में जीएसटी विभाग की भी मदद ली जा सकती है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान चेकिंग के विभिन्न बिंदुओं पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान वाहन में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा हमले के आशंका हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ही जांच की जावे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कार्यवाही की ईएसएमएस पोर्टल पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वायड दलों द्वारा एंट्री की जाएगी। राज्य स्तर का नोडल अधिकारी भी एंट्री करेगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जांच के दौरान कोई ढिलाई नहीं बऱती जाए, सतर्कता के साथ जांच की जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा वर्ष 2015 के तहत जारी की गई एसओपी का अध्ययन कर लिया जाए जिसमें जब्ती प्रक्रिया विस्तृत रूप से समझाई गई है।

बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा ने निर्देश दिए कि स्थेतिक निगरानी दल चेक पोस्ट पर हर एक वाहन को चेक करें, यदि राशि ज्यादा है तो भी परिवार के साथ होने एवं विवेचनपूर्ण नजर से यह समझने पर कि परिवार खरीदी के लिए जा रहा है, अनावश्यक जब्ती की कार्रवाई नहीं की जाए, आमजन तथा व्यापारी अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो, उलझन की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल मार्गदर्शन लेना उचित होगा। दलों को मात्र उन्हीं वस्तुओं को जप्त करना है जो चुनाव को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। इसके साथ ही गुंडे, बदमाशों की धरपकड़ में भी ढिलाई नहीं बरती जाए।

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केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण

रतलाम 25 अक्टूबर 2023/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं

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रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे अभ्यर्थियों के शपथ पत्र

रतलाम 25 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ भरे गये शपथ पत्र को वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में दिये गये कथनों के विरोध में शपथ पत्र के माध्यम से सूचना प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को भी अभ्यर्थी के शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर वेबसाईट पर भी अपलोड करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये पूरक शपथ पत्र को भी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के मुताबिक वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ पत्रों को यदि अभ्यर्थी द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया जाता है, तब भी नहीं हटाया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि इनकी प्रति तैयार कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।

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प्रत्याशी ने यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा की तो आधा खर्च निर्वाचन व्यय में जुडेगा

रतलाम 25 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होगी।

इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।

स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।

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