समाचार मध्य प्रदेश नीमच 25 अक्टूबर 23

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर कार्यवाही
आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम
नीमच 24 अक्टूबर 2023, मध्य प्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन वर्ष 2023 को दृष्टिगत रखते हुएकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन एव जिला आबकारी अधिकारी आर एन व्यास केमार्गदर्शन में अवैध मदिरा के परिवहन एव विक्रय पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जारही है इसी क्रम में आबकारी विभाग नीमच की टीम द्वारा आबकारी उप निरीक्षक श्री आर.एस. गरवालके नेतृत्व में ग्राम डेढ़खेड़ी मे छापेमारी कर 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई और 220किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री व्यास ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि छापेमारी के दौरान 2अज्ञात प्रकरण कायम किए गए।उक्त कार्यवाही में आबकारी आरक्षक सर्व श्री गोपाल शर्मा , विष्णु सिंहयादव , दिलीप गुर्जर , महेश गहलोत, बलवंत भाटी , राकेश ररोतीया का सराहनीय योगदान रहा | यहअभियान निरतंर जारी रहेगा।
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80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी
पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा
नीमच 24 अक्टूबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्षया इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधाप्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले के सभी सेक्टरअधिकारियों, बीएलओ सहित अन्य अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु केमतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प कोचुनने के लिए निर्धारित फॉर्म-12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।जिले में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर-घर जाकरफॉर्म-12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराने के निर्देश दिएगए हैं। यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगमतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गयाहै, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।
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डाकमत पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें
नीमच 24 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रियान्वयन में संलग्न किए गए ऐेसेअधिकारी, कर्मचारी जो की मतदान तिथि 17नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र पर पहुंचकरमतदान नहीं कर सकेंगे,उन सबके लिए डाकमत पत्र निर्धारित फार्म-12 में समुचितजानकारियां अंकित कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर को प्रेषित करने कीव्यवस्था क्रियान्वित करने के निर्देश प्रसारित किए गए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सभी विभागो के जिलाअधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है, कि उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी जिनकेद्वारा प्रपत्र 12 के अनुसार डाक मतपत्र जारी किए जाने है उन सबसे प्रपत्र में जानकारियांअंकित कराकर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर को प्रेषित कराने का कार्यसमय सीमा में पूरा कराए ताकि अधिकारी, कर्मचारी मत देने से वंचित ना हो सकें।डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह नेबताया कि फार्म-12 में समुचित जानकारियां अंकित करने के साथ-साथ कार्यालय,विभाग कानाम, कर्मचारी का कोड क्रमांक तथा मोबाइल नम्बर व वोटर आईडी कार्ड व ड्यूटी संबंधीआदेश की छाया प्रति संलग्न कर, प्रेषित करनी होगी,ताकि यह स्पष्ट हो सकें कि अमूकअधिकारी, कर्मचारी मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 को निर्वाचन कार्यो में व्यस्तता होने केफलस्वरूप उन्हें डाक मतपत्र जारी करना आवश्यक है ताकि वे मतदान प्रक्रिया से वंचित नाहो सकें। इस प्रकार के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को फेसीलिटी केन्द्र पर मतदान करने कीसुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जिन अधिकारी, कर्मचारियों से फार्म भरवाए जाएंगेउनमें मतदान दलो के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, माइक्रोआब्जर्वर,पुलिसकर्मी, होमगार्ड सैनिक, वाहन चालक, परिचालक और क्लीनर, वीडियोग्राफर, कंट्रोलरूम मेंलगे कर्मचारी इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य में लगे है और मतदानदिवस को मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ है, इत्यादि शामिलहै।
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पंपलेट, पोस्टर, हैंड बिल पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम जरूरी
नीमच 24 अक्टूबर 2023,आरपी एक्ट 1951 की धारा-127, में यह प्रावधान है, कि निर्वाचनविज्ञापन के लिए प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अन्य डॉक्यूमेंट में प्रकाशकऔर मुद्रक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम की धारा-127, के तहत 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनों सेदंडित किया जा सकता है।
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आज सी.आर.पी.एफ ग्रीड एवं औद्योगिक ग्रीड का विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा
नीमच 24 अक्टूबर 2023, सहायक यंत्री (शहर) ने बताया गया कि आज 25 अक्टूबर 2023(बुधवार) को प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक 33 केवी नीमच फीडर पर पोस्टमानसुन मेन्टेनेंस का कार्य होने से 33/11 केवी सीआरपीएफ ग्रिड एवं औद्योगिक ग्रिड काविद्युत प्रदाय बाधित रहेगा।
इन दोनों उपकेन्दों से उर्जित समस्त 11 केवी फीडर टॉउन-1, फीडर , टॉउन-2 फीडर,टॉउन-3 फीडर , अल्कोलाईड फीडर, झांझरवाड़ा फीडर , संजीवनी फीडर , कलेक्ट्रेट फीडरों,औद्यौगिक फीडर , जेल फीडर, भड़भड़ीया फीडर का विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा।उस कारण से 25 अक्टूबर को नारकोटिक्स ऑफिस, कलेक्टर निवास, आफिसर्सकॉलोनी, बं.नं. 60 का कुछ क्षेत्र, दशहरा मैदान का कुछ क्षेत्र, राजस्व कॉलोनी का कुछ क्षेत्र,कॉनवेन्ट स्कूल, दूरदर्शन केन्द्र, मूलचंद मार्ग, राजस्व कॉलोनी का कुछ क्षेत्र, नारकोटिक्स
कॉलोनी का कुछ क्षेत्र, शिक्षक कॉलोनी का कुछ क्षेत्र, विकास नगर 14/3 का क्षेत्र, हुड़कोकॉलोनी, विकास नगर 14/2, झूलेलाल मंदिर का क्षेत्र, जवाहर नगर, ग्वाल टोली का कुछ क्षेत्र,स्कीम नं. 24 का कुछ क्षेत्र, जायसवाल बंगले के आसपास का कुछ क्षेत्र, रिसाला मस्जिद,शिक्षक कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, हाट मैदान, वीर पार्क रोड़, कमल चौक, फव्वारा चौक, 40 नं.से पूरा टैगोर मार्ग, जैन भवन रोड़, टेलीफोन एक्सचेन्ज, राजस्व कॉलोनी, बनं 18,19 एवं 40,लायन्स पार्क का क्षेत्र, विजय टाकिज, दशहरा मैदान का क्षेत्र, मूलचंद मार्ग खारी कुंआ तक काक्षेत्र, कृष्णा नगर, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दुर्गा आईल मील, स्टेडियम, बं नं 59, मण्डी काप्रांगण, बं नं 60 का कुछ क्षेत्र, स्वीमिंग पुल का क्षेत्र, बैनीवाल के कुंए तक, रेल्वे फाटव,स्टेशन रोड़, चमड़ा कारखाना, एकता कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, ईदगाह के पिछे, फ्रेन्ड्सकॉलोनी, गोमाबाई के आसपास का क्षेत्र, 14/4, संजीवनी कॉलोनी, कलेक्टर कार्यालय, उत्कृष्टस्कुल, स्कीम नं. 34 का कुछ क्षेत्र स्कीम नं 36 का कुछ क्षेत्र, बोहरा कॉलोनी, चौपड़ाकॉलोनी, कलेक्टर ऑफिस, नरूला हॉस्पीटल कनावटी पुलिस लाईन, औद्यौगिक क्षेत्र, स्कीम नं.36ए. स्कीम नं. 36बी, आदित्य टाटा, सीलवेल, प्रोमटो टेक्नोटेक, फिल्टर को, परफेक्ट बायर, पटेल चाल, विमल नर्सिंग होम, विशाल मेगा मार्ट आदि क्षेत्र प्रभावित होगें।आवश्कतानुसारसमय घटाया एवं बढ़ाया भी जा सकेगा।