विकासमंदसौरमंदसौर जिला

नपा परिषद मंदसौर ने 61 अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पुरी की

*************************

 30 कॉलोनियों को वैध होने का हुआ अंतिम प्रकाशन, नागरिकों को मिलेगी मूलभूत सुविधायें
मंदसौर। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि दिनांक 8 दिसम्बर 2022 को मंदसौर नगर के गौरव दिवस के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आगमन हुआ था मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिहजी चौहान ने सभा स्थल पर ही मध्यप्रदेश की अवैध व अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप व म.प्र. शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदसौर नगरपालिका परिषद ने मंदसौर नगर की 61 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पुरी कर ली है और 30 कॉलोनियों को वैध करने का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है। कल से मंदसौर नगरपालिका परिषद में इन 30 कॉलोनियों के नागरिकों के द्वारा अपना विकास शुल्क जमा कर अपने भूखण्ड का नामांतरण भवन निर्माण अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।  मंदसौर नगरपालिका परिषद की नामांतरण शाखा में अपना विकास शुल्क जमा कराकर 30 कॉलोनियों के नागरिक यह लाभ प्राप्त कर पायेंगे। निम्न आय वर्ग के नागरिकों को मात्र 30 प्रतिशत विकास शुल्क ही जमा कराना पड़ेगा। शेष 70 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वहन की जायेगी।
नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि मंदसौर नगरपालिका परिषद ने म.प्र. शासन के दिशा निर्देशों के परिपालन में मंदसौर नगर में वर्ष 2016 से पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत/अवैध कॉलोनियों का चिन्हांकन कर कुल 61 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। जिसमें कुल 30 कॉलोनियों का अंतिम प्रकाशन मंदसौर नगरपालिका की अनुशंसा पर कलेक्टर महोदय मंदसौर के द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2023 को कर दिया गया है। विकास शुल्क भी इन कॉलोनियों के लिये निर्धारित कर दिया गया है। विकास शुल्क भी इन कॉलोनियों के लिये निर्धारित कर दिया गया है। जिसमें 155 रू. प्रति वर्गफीट व न्यूनतम 43 रू. वर्गफीट तय किया गया है। जो कॉलोनियां वैध करने की श्रेणी में आई है उसमें प्रत्येक कॉलोनी के लिये अलग-अलग विकास शुल्क शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तय किया गया है जो कि आज दिनांक से मंदसौर नपा परिषद की नामांतरण शाखा में आवेदन कर जमा किया जा रहा है। उक्त कॉलोनियों में आज दिनांक से किसी भी प्रकार की नवीन रजिस्ट्री बिना नपा की एनओसी के बगैर नहीं की जा सकेगी जो कॉलोनियां वैध की गई है उसकी सूची नपा कार्यालय में उपलब्ध है। नागरिकगण लगभग तीन माह की अवधि अनिवार्य रूप से अपने विकास शुल्क की राशि जमा कराकर अपने भूखण्ड को वैध कराने का लाभ ले सकता है।
नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि नपा परिषद के द्वारा रोशन कॉलोनी नाहर सैयद रोड़, नेमी नगर, लक्ष्मी नगर, संजय हिल्स 1 व 2, अनुपम नगर, गुलमोहर कॉलोनी, नाहर सैयद कॉलोनी किटयानी, उदपुरा कॉलोनी, खती कॉलोनी, अरोरा कॉलोनी, महावीर नगर, कोठारी नगर का समस्त क्षेत्र, माली कॉलोनी, नारायण नगर किटयानी, कुम्हार कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी, पटेल, नगर, डायमण्ड कॉलोनी राज कॉलोनी, बैरागी नगर, मीरा कॉलोनी, सत्यसाई कॉलोनी, जैन कॉलोनी, हाजी कॉलोनी, देतवार कॉलोनी, कल्पना नगर, ऋतुराज कॉलोनी, चन्द्र कॉलोनी किटयानी को वैध कर दिया गया है जिन कॉलोनियों को वैध किया गया है उसमें हितग्राही को नामांतरण भवन निर्माण अनुमति, नल कनेक्शन सहित शासन की सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}