सीएमओ नीता जैन को रिश्वत के मामले में नगरीय प्रशासन ने किया निलंबित
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भोपाल- नगरपालिका जावरा में रहते हुए लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए तत्कालीन सीएमओ नीता जैन को पकड़ा था , उसके बाद नीता जैन सहायक आयुक्त नगरपालिक निगम उज्जैन में पदस्थ हो गई थी , आज शासनादेश से सीएमओ नीता जैन को निलंबित कर दिया गया है।
संचनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल भरत यादव ओएसडी सह आयुक्त द्वारा 26 जून को एक पत्र जारी किया गया जिसमें लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा श्रीमती नीता जैन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद जावरा जिला रतलाम के विरुद्ध धारा 13(1) डी 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1966 धारा 120 बी भदरवी के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध विशेष न्यायालय भर्ती रतलाम के समक्ष 10 जून 2023 को अभियोग पत्र विशेष प्रकरण को प्रस्तुत किया गया। श्रीमती नीता जैन तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जावरा वर्तमान पदस्थापना सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन को प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 85(2) मप्र नगर पालिका सेवा पालन नियम 1973 के नियम 36 एवं मप्र सिविल सेवा वशीकरण निर्माण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम एक के के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि मैं श्रीमती नीता जैन का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन रहेगा तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा।