न्यायआलोटरतलाम

हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार अर्थदंड से दण्डित

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किशनगढ़ ताल

ठाकुर शंभू सिंह तंवर 

आलोट। न्यायालय श्री महेश कुमार चौहान, अपर सत्र न्यायाधीश आलोट, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.05.2023 को आरोपीगण 1. शंकरलाल पिता पुरालाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम दौलत गंज, ताल जिला रतलाम 2. मंजू बाई पति शंकरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम दौलत गंज, ताल जिला रतलाम को धारा 302, 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए, सश्रम आजीवन कारावास एवं 3000-3000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी कर्ता हेमेन्द्र कुमार गोयल, अपर लोक अभियोजक आलोट द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 24.11.2019 को दोपहर में फरियादिया रजिया व उसका पति अकरम दोनों खेत में पाणत कर रहे थे, तभी करीब पौने तीन बजें शंकरलाल व उसकी पत्नी मंजुबाई खेत पर आए ओर उन दोनों के खेत के बीच बने सेड़े पर खड़े खाखरे के पेड़ को शंकरलाल कुल्हाड़ी से काटने लगा, तब अकरम ने उसे पेड़ काटने से मना किया। इसी बात पर अभियुक्त शंकरलाल उसे गालियां देते हुए, जान से मार डालने का कहते हुए, अपने हाथ में ली कुल्हाड़ी से अकरम की गर्दन पर मारा जिससे वह नीचे गिर गया, उसकी पत्नी फरियादिया रजिया चिल्लाते हुए, दौड़ कर उसके पास पहुंची तभी शंकरलाल कुल्हाड़ी लेकर खेत की तरफ भागा शंकरलाल की पत्नी मंजुबाई ने लकड़ी से रजिया के साथ मारपीट करी। रजिया के जोर-जोर से चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर उसके परिवार वाले देवर, जेठ व ससुर आ गए। उनको रजिया ने घटना बताई, बाद उसके पति को लेकर हॉस्पिटल गए, बाद में घर पर फरियादिया को मुन्नीबाई व भुरे खां ने बताया कि शंकरलाल के भाई जगदीश व शंभुलाल, मदनलाल भी हथियार लेकर खेत पर गए थे। फरियादिया द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से पुलिस चौकी खारवा कलां पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 307,294 ,506,34 भादवि में पंजीबद्ध कर थाना ताल पर असल अपराध क्रं.302/2019 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ईलाज के दौरान आहत अकरम की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि बढ़ाई जाकर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 23.05.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण शंकरलाल व उसकी पत्नी मंजुबाई को दोषसिद्ध किया गया व आरोपीगण जगदीश व शंभुलाल, मदनलाल को दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री हेमेन्द्र कुमार गोयल, आलोट जिला रतलाम द्वारा की गयी।

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