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“उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो हम उनकी सरकार बहाल कर सकते थे”
“एकनाथ शिंदे को CM की शपथ दिलाने का राज्यपाल का फ़ैसला सही था क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा दे दिया था”देवेंद्र फडणवीस को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, उनकी चिट्ठी पर राज्यपाल को ऐक्शन नहीं लेना चाहिए था”
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया।