न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास 

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शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी संतोष पिता गेंदालाल चमार उम्र 37 वर्ष निवासी खडी डोडिया हाल मुकाम भीमपुरा थाना अकोदिया को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 20/05/2022 को सुबह 10 बजे आरोपी संतोष ने उसकी पत्नी को बोला की वह भीमपुरा में एक लाख रूपये में एक मकान खरीद रहा है।तब उसकी पत्नी ने उससे कहा की उसकी लडकी बडी हो गई है ,लडकी की शादी के लिये रूपये बचा लो, मकान मत लो। तब इसी बात पर उसके पति संतोष ने उसके साथ लडाई झगडा किया और कहा कि हर काम में बहुत टांग अडाती है आज तुझे जान से खत्म कर देता हॅू । ऐसा कहकर आरोपी संतोष ने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। जब वह भागने लगी तो आरोपी ने उसको पकड कर माचिस से आग लगा दी, जिससे उसके कपडो में आग लग गई। जिससे वह जल गई। फिर उसका भाई आया उसने 100 नम्बर पर फोन लगाया। फिर 100 नम्बर गांडी से उसको ईलाज के लिये शासकीय अस्पताल शुजालपुर लेकर आये। सिविल अस्पताल शुजालपुर सिटी में पुलिस द्वारा देहाती नालसी लेखबद्व की गई। पीडिता की ईलाज दौराने मृत्यु हो गई। अकोदिया पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी संतोष के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुात किया गया । अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया ।

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई ।

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