लड़की ने किया नाबालिग लड़के का रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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अभी तक आप किसी लड़के द्वारा लड़की की रेप( rape) करने के मामले में कोर्ट द्वारा सजा होने के बारे में सुना होगा. लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां कोर्ट ने पहली बार किसी लड़की (girl) को पॉस्को एक्ट (posco act) यानी दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने दुष्कर्म की आरोपी युवती को 10 साल के कठोर कारावा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी युवती 2018 में बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई थी और उसके साथ गंदी हरकतें की थी।
पहली बार किसी लड़की पर लगे रेप के आरोप-
इंदौर के बाणगंगा इलाके में रह रही 19 साल की एक लड़की पर एक लड़के को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने के आरोप लगे थे। ये लड़की राजस्थान की रहने वाली थी। इस आरोप लगे कि इसने 16 साल के एक लड़के को अपने साथ गुजरात ले गई। वहां इस लड़की ने लड़के को टाइल फेक्ट्री में काम पर लगवाया और लड़के को खुद के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। काफी समय तक इस लड़की ने नाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण किया।
गुजरात ले जाकर करती रही शारीरिक शोषण-
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला इंदौर शहर के बाणगंगा पुलिस थाने का है. जहां 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा दूध लेने गया था. लेकिन लौटा नहीं, मुझे आशंका है कि उसे कोई बहला-फुसलाकर ले गया है. जिसके बाद पुलिस नाबालिक युवक की तलाश में लगी थी. पुलिस ने जब नाबालिक को तलाशा तो उसके साथ युवती भी पकड़ी गई. पुलिस जब नाबालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि 19 साल की राजस्थान की रहने वाली युवती बहला-फुसलाकर उसे गुजरात ले गई थी. जहां नाबालिक को टाइल्स फैक्ट्री में काम पर लगा दिया. इतना ही नाबालिग ने बताया कि युवती उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी।
माता-पिता से नहीं करने देती थी बात
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि युवती लड़के का मोबाइल अपने पास रखती थी. ताकि वो अपने माता-पिता से बात न कर सके. पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
पॉस्को एक्ट के तहत 10 साल की सजा-
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि लड़की नाबालिग को लेकर खुद किराए के मकान में रहती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी. पुलिस ने जब युवती पर लगे आरोपी की जांच की तो सही पाया गया. जिला अभियोनज अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50,000 हजार रुपये की अनुशंसा भी जताई है. स्पेशल कोर्ट ने युवती को सजा के दौरान कहा कि यह जरुरी नहीं है कि पॉस्को एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी हो सकती है. इस मामले में महिला दोष पाई गई है. इसलिए इसे यह सजा सुनाया गया।