नाबालिक लडकी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20साल की सजा वअर्थदंड की सजा

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न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सारंगपुर पीठासीन अधिकारी डॉ कुलदीप जैन ने न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 360/2020 धारा 450 ,376, 376(3,)506 भादस 1860 एवं 3/4 लैंगिक अपराधो से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 से उदभूत सत्र प्रकरण में आरोपी महेन्द्र पिता पर्वतसिंह निवासी मालाखेड़ी थाना तलेन को भादस की धारा 450 में पांच वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थ दण्ड एवं धारा, 506भाग 2 में एक वर्ष एवं 1000 रूपए अर्थदंड 3/4(2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
घटना की जानकारी देते हुए शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद शर्मा ने बताया कि दिनांक 13/10 /2020 को प्रातः 6बजे के अंतर्गत आरक्षी केंद्र तलेन में पीड़िता ने इस आशय की रिपोट लिखाई कि वह अपने घर के अंदर आलू काट रही थी उसकी मां गांव में गोबर करने गई थी । वह घर पर अकेली थी तभी महेंद्र आया घर का दरवाजा लगा दिया और चिल्लाई तो आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया और धमकी दी यदि तूने किसी को बताया तो तुझे चाकू मारकर जान से खत्म कर दूंगा फिर पीड़िता ने सब बात अपनी मां को बताया और और थाने मे जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी ।फरियादी की रिपोट पर थाना तलेंन में अपराध क्रमांक 300/2020अंतर्गत धारा 450, 376 376(3) भादस एवं 3/4 लैंगिक अपराध बालको के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया उक्त प्रकरण में कथनों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव प्रसाद शर्मा ने की।