अफीम तस्कर कपिल पाटीदार 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित
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मंदसौर। विषेष न्यायधीष (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी कपिल पुत्र रमेशचंद्र पाटीदार, आयु-26 वर्ष, निवासी-सरकारी स्कूल के पास, ग्राम साखतली, थाना- सीतामउ जिला मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 12.10.2017 को पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के निरीक्षक डी.वी.एस.नागर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी कपिल दिन के करीब 02ः00 बजे अफीम लेकर राणाखेड़ा फंटा से बस में बैठकर सीतामउ जाने वाला है, कपिल ने नीले रंग की जींस की पेंट व पूरी बांहो वाली शर्ट पहनी है यदि समय पर दबिश दी जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स टीम को राणाखेड़ा फंटा दलौदा बिलांत्री रोड़ घेराबंदी की कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में पीले रंग की प्लास्टिक की थैली लेकर आता हुआ दिखा, जिसे मय फोर्स के रोककर तलाशी लिये जाने पर प्लास्टिक की थैली को खोलकर देखने पर उसके अंदर काला गाड़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था जिसे चेक किया गया तो उक्त पदार्थ अफीम होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। मादक पदार्थ का तौल किये जाने पर कुल वजन 1 किलोग्राम पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 31/2017 की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।