मार्तण्ड स्कूल परिसर के निकट तम्बाकू उत्पाद गुटखा पाऊच बेचने वालों पर कोटपा एक्ट तहत की गई कार्यवाही
================
पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह के मार्गदर्शन मे पुलिस थाना सिविल लाईन रीवा द्वारा कार्यवाही करते हुए मार्तण्ड स्कूल परिसर के निकट तम्बाकू गुटखा पाऊच विक्रय करने वाले क्रमशः तिलकधारी प्रसाद कुशवाह पिता बाल्मिक प्रसाद कुशवाह नि. ग्राम रौरा थाना गोविन्दगढ़ जिला रीवा, रमेश पिता रामसंजीवन चौरसिया नि. मेहसाव थाना गुढ़ जिला रीवा, मोहन पिता भुवनचंद्र जोशी उम्र 32 वर्ष नि. झिरीया रीवा, शिवेश पिता कार्तिक मिश्रा नि. बाँसघाट रीवा के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 800 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है । साथ ही हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में स्कूल परिसर के निकट तंबाकू उत्पाद का विक्रय नही करेंगे । बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। धारा-4 के तहत शिक्षण संस्थानों सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। तो धारा-6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित है।