न्यायमध्यप्रदेशराजगढ़

नाबालिग से छेड़छाड के आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास

**********************************

राजगढ। जिला न्यायालय राजगढ में पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विषेष न्यायाधीष महिला अपराध श्री अब्दुल कदीर मंसूरी राजगढ ने अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 484/15 धारा 452ए 453 आईपीसी 7/8 पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्त शारिक मोहम्मद (परिवर्तित नाम) को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 452 भादवि में 1 वर्ष का कारावास तथा 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ ने की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र माचलपुर में फरियादिया/पीड़िता द्वारा दिनांक 26.01.2016 को इस आशय की रिपोर्ट करायी कि उक्त दिनांक को उसके माता-पिता दोनों कुए पर गये हुये थे तथा उसके भाई-बहन घर के बाहर खेल रहे थे। तभी करीब 04ः00 बजे उसके पडोस में रहने वाला अभियुक्त शारिक मोहम्मद (परिवर्तित नाम) घर में अंदर घुस आया और उसका हाथ पकड़ कर बुरी नियत से उसका दुपट्टा हटाकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि किसी से नहीं कहना वरना पीडिता की इज्जत खराब होगी। पीडिता द्वारा हाथ छुडाकर घर के बाहर आयी और वहां पर अपने भाई तथा सहेली/चचेरी बहन को घटना के विषय में बताया। तत्पश्चात् भाई एवं चाचा के साथ संबंधित आरक्षी केन्द्र माचलपुर जाकर रिपोर्ट किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण में भारसाधक विषेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में कथन कराये और तर्क प्रस्तुत किये। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त शारिक मोहम्मद (परिवर्तित नाम) (परिवर्तित नाम) को धारा 354, भादविः एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास 4000/‘ अर्थदेड एवं धारा 452 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1000 जुर्माने से दण्डित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}