समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 10 नवंबर 2023

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निर्वाचन संबंधी शिकायतों सुझावों के लिए आमजन प्रेक्षकगणों से संपर्क कर सकते हैं
रतलाम 09 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकगण रतलाम जिले में निवासरत होकर निर्वाचन प्रक्रिया का सतत अवलोकन कर रहे हैं। आमजन निर्वाचन संबंधी शिकायतों सुझावों के लिए प्रेक्षकगणो से संपर्क कर सकते हैं।
जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन का मोबाइल नंबर 9479996927 है, वे रतलाम में इप्का गेस्ट हाउस रतलाम के रूम नंबर 204 में ठहरे हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री राजू परिहार है जिनका मोबाइल नंबर 9926027583 है। निर्वाचन संबंधी सुझाव या शिकायत के लिए आमजन पुलिस आब्जर्वर श्री मुख्तार मोहसीन से इप्का गेस्ट हाउस पर प्रतिदिन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं।
जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम शहर तथा 221 सैलाना विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त केंद्रीय व्यय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस. इप्का गेस्ट हाउस रतलाम में निवासरत है, प्रेक्षक का मोबाइल नंबर 8269689878 है। उनके लायजनिंग अधिकारी आईटीआई प्राचार्य श्री यू.पी. अहिरवार का मोबा. नम्बर 9425623760 हैं।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 222 जावरा तथा 223 आलोट के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री गौरव धंडा स्थानीय इप्का गेस्ट हाउस में ठहरे हैं उनका संपर्क नंबर 72248 68697 हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री एस.एस. राठौर है श्री राठौर का मोबाइल नंबर 76919 17331 है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 सैलाना तथा 222 जावरा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री गोपालचंद्र का मोबाइल नंबर 7225942917 है, वे इप्का गेस्ट हाउस के कक्ष क्रमांक 203 में ठहरे हैं। कक्ष का लैंडलाइन नंबर 07412-313086. हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री राजकुमार भसनईया के मोबाइल नंबर 9303 270087 पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रेक्षक श्री गोपालचंद्र को निर्वाचन संबंधी समस्या और सुझाव देने के लिए आमजन प्रतिदिन इप्का गेस्ट हाउस के कक्ष क्रमांक 203 में मुलाकात कर सकते हैं।
जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण तथा 220 रतलाम शहर के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री के. शिवकुमार नायडू का मोबा. नम्बर 7223802917 है। श्री नायडू इप्का गेस्ट हाउस के रुम नं. 202 में ठहरे हैं। लेण्डलाइन नम्बर 07412-313086 है। श्री नायडू से आमजन दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री पी.के. खरत का मोबा. नम्बर 9977285667 है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 223 आलोट के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री संजीव कुमार बेसरा मोबा. नम्बर 7225992917 है। वे इप्का गेस्ट हाउस के कक्ष क्रमांक 201 में ठहरे हैं, जिनका लेण्डलाईन नम्बर 07412-313086 है। श्री बेसरा से इप्का गेस्ट हाउस पर प्रतिदिन शाम 5.00 से 6.00 बजे तक तथा आलोट रेस्टहाउस में प्रतिदिन दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक मुलाकात की जा सकती है। उनके लाइजनिंग श्री आर.के. सिंह का सम्पर्क नम्बर 9407299643 है।
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आबकारी विभाग द्वारा 5 लाख से अधिक मूल्य की अवैध मदिरा एवं लहान जब्त
रतलाम 09 नवंबर 2023/कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नानूराम वास्कले द्वारा आबकारी उपनिरीक्षकों को साथ लेकर मय दलबल ताल तहसील के कंजर डेरे पंथपिपलोदा एवं ग्राम कसारी में दबिश दी गई।
दबिश में 80 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा एवं लगभग 5000 किलो महुआ लहान जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के 4 प्रकरण ज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एवं 2 प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम किये जाकर विवेचना में लिए गये। कंजर डेरा पंथपिपलोदा के आरोपियो के नाम गुलाब बाई पति सूरजमल कंजर उम्र 57 वर्ष, वैशाली पति प्रदीप कंजर उम्र 26 वर्ष, विधा पिता शांतु कंजर उम्र 21 वर्ष, ग्राम कसारी आरोपी का नाम राधा पति श्याम, उम्र 27 वर्ष, जाति मोगिया है। जप्त मदिरा एवं लहान की कीमत 516000 (अक्षरी पाँच लाख सोलह हजार रुपये) आँकी गई।
सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक वन्दना अग्रवाल, अशोक दवे, हरेंद्र घुरैया, अविनाश भूरिया, चेतन वेद, संतोष मंडलोई, मीनाक्षी रेवाले एवं मुख्य आरक्षक ओमप्रकाश साँवरिया, आरक्षक संतोष नेका, रमनलाल पड़ियार, ममता निनामा, भगवतीलाल सोलंकी, प्रहलाद सिंह, भावना खोड़े, दिनेश खारोल, मनोज वर्सी, पुष्पा मीणा का योगदान रहा।
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गुरुवार को भी 80 प्लस तथा दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया
रतलाम 09 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के नवाचार के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्ष आयु पार कर चुके मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान दलों द्वारा मतदान करवाया जा रहा है। जिले में बुधवार को भी मतदान हुआ था। इसके पश्चात द्वितीय दिवस गुरुवार को भी मतदाताओं द्वारा मताधिकार का उपयोग किया गया।
गुरुवार को जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 223 आलोट में कुल 32 मतदाताओं में से 29 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण में दोनों दिवस में कुल 55 मत ड़ाले गए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 220 रतलाम शहर में दूसरे दिन 159 मत डाले गए। शहर के कुल 470 मतों में से दोनों दिवस में मिलाकर 447 मत डाले गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 सैलाना में कुल 37 मतदाताओं में से 32 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 जावरा में कुल 377 मतदाताओं में से मतदाताओ 365 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।
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खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए
रतलाम 09 नवंबर 2023/ कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के निर्देशन में खाद्य एवम औषधि प्रशासन और नापतौल विभाग की संयुक्त कार्यवाही जारी है। गुरुवार को जावरा में 500 ग्राम मिठाई में 51 ग्राम मिठाई कम तौलते पाए गए। डिब्बे सहित मिठाई तोड़ने पर नापतौल विभाग द्वारा जावरा में चार मिष्ठान भंडारों पर कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा आधिकारी श्री कमलेश जमरा ने बताया कि नियंत्रक नापतोल द्वारा जावरा में होटल बालाजी चौपाटी में 500 ग्राम मिठाई में 28 ग्राम एवं 30 ग्राम, गुरु कृपा मिष्ठान कोठी बाजार जावरा में 500-500 ग्राम मिठाई के 2 डब्बे तोलने पर एक डब्बे में 52 ग्राम एवं दूसरे डब्बे में 51 ग्राम मिठाई कम, श्री कृष्णा मिष्ठान बाजार पिपली बाजार जावरा में 500 ग्राम मिठाई के दो डब्बे तुलवाने पर 30 ग्राम तक मिठाई, शिवरंजनी रेस्टोरेंट सदर बाजार जावरा पर 500 ग्राम मिठाई के दो डब्बे तुलवाने पर पहले डब्बे में 23 ग्राम एवं दूसरे डब्बे में 19 ग्राम मिठाई शुद्ध मात्रा से कम पाई गई।
नापतौल सहायक नियंत्रक द्वारा बताया गया कि सभी दुकानों पर पहले ग्राहक भेजकर मिठाई तुलवाई फिर उसके बाद जांच दल द्वारा कार्यवाही की गई डब्बे सहित मिठाई तोड़ने पर नियमों में कम से कम 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा विभिन्न मिठाई निर्माण संस्थानों का निरीक्षण कर कावड़िया ब्रदर्स पुरानी मंडी से खुले घी एवम शिव रंजनी रेस्टोरेंट से मलाई बर्फी के नमूने लिए गए जिन्हे जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे। जहां से जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवम सभी खाद्य संस्थानों को अपने परिसर में साफ़ सफाई रखने एवम गुणवात्तायुक्त खाद्य पदार्थो के निर्माण, संग्रहण करने के निर्देश दिए गए। कार्यवाही दल में नापतौल सहायक नियंत्रक श्री नसीम खान, श्री ज्योति बघेल एवम प्रीति मंडोरियां शामिल थे।आगे भी कार्यवाही जारी रहेंगी।
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मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न
रतलाम 09 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत तैनात किए जाने वाले मतदान दलों का द्वितीय चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इन तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान रतलाम पब्लिक स्कूल में रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण एवं सैलाना विधानसभा क्षेत्र के तथा जावरा में जावरा तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया।
तीन दिवसीय प्रशिक्षण में लगभग 3 हजार पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक, दो एवं तीन को प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण नोडल अधिकारी डॉ. वाय. के. मिश्रा मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी आदि के मार्गदर्शन में डॉ. सी.एल. शर्मा, डॉ. दिनेश जाधव, प्राध्यापक डॉ. अनिल जैन, डॉ. सुरेश चौहान, डॉ. आरती पाटीदार, डॉ. अशोक राव, डॉ. बी.एस. किराडे, डॉ. सी.एम. मेहता, डॉ. संजय सिंह सोलंकी, डॉ. गणेश राठौड़ द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम मशीन के संचालन तथा अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
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सहा. अध्यापक गणावा निलंबित
रतलाम 09 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत 7 नवम्बर को रतलाम पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर उपस्थित रहने पर शासकीय हाईस्कूल कुण्डा के सहायक अध्यापक सुखराम गणावा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पीठासीन अधिकारी द्वारा श्री गणावा द्वारा शराब का सेवन किए जाने से भविष्य में चुनाव करवाने में बाधा उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अशोभनीय कृत्य किए जाने से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार श्री गणावा का उक्त कृत्य गंभीर रुप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के वितरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यालय रतलाम रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्त्ो की पात्रता होगी।
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3 दिसम्बर को रहेगा शुष्क दिवस
रतलाम 09 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने 3 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-क) होटल बार (एफ. एल -3), वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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उम्मीदवार केवल भूरा, पीला या धूसर रंग में ही छपवा सकेंगे डमी मतपत्र
रतलाम 09 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान में इस्तेमाल के लिए डमी मतपत्र भी छपवाये जा सकते हैं। लेकिन इसका रंग और आकार वास्तविक मतपत्रों के सदृश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे डमी मतपत्रों पर उम्मीदवार द्वारा उस स्थान जहां वे वास्तविक मतपत्र में उपस्थित होंगे को दर्शाते हुए अपने नाम एवं प्रतीक का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इनमें उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवार या उम्मीदवारों का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक डमी मतपत्र को किसी भी रंग अर्थात भूरा, पीला या धूसर रंग में छपवाया जा सकता है। किन्तु सफेद या गुलाबी रंग में इसे नहीं छपवाया जा सकता। यह आकार में भी वास्तविक मतपत्र के जैसा नहीं होना चाहिए।
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मतदाताओं को शिक्षित करने उम्मीदवार कर सकेंगे डमी बैलेट यूनिट का उपयोग
रतलाम 09 नवंबर 2023/ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डमी बैलेट यूनिट तैयार की जा सकेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कहा है कि उसे राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजन से डमी बैलेट यूनिटों को तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसी डमी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाई बोर्ड बाक्स की बनी हो सकती है। लेकिन इसका आकार शासकीय बैलेट यूनिट के आकार का आधा होना चाहिए और इसे पीला, धूसर या भूरा रंग का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि डमी बैलेट यूनिटों में डमी मतपत्र की तरह अभ्यर्थी का क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह को दिखाने की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें बैटरी चालित बटन या लैम्प भी हो सकता है जो दबाने पर जलेगा।
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राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह न हो
रतलाम 09 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।