विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने सुनाई सज़ा।
बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस पंकज मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 15/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त किशोर प्रसाद उच्चकुंघा दाउदनगर को गंजा तस्करी के आरोप में सज़ा सुनाई गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 13/03/14 को कर्मा रोड बिजली ओफिस के पास 350 ग्राम गंजा के साथ पकड़ा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त गांजा तस्कर है ।इसकी सत्यापन में छापेमारी कर अभियुक्त को रंगे हाथ गांजा के साथ नगर थाना के अनुसंधानकर्ता शिवशंकर प्रसाद ने पकड़ा था। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि आज निर्णय पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कम से कम सज़ा की मांग की तो अभियोजन की ओर से अधिकतम सज़ा की मांग की गई, क्योंकि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास था, और अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुए थे दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने एनडीपीएस एक्ट धारा 20 में छः माह की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया गया है,