एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्ट में संशोधन को लेकर पूर्व विधायक सिसोदिया ने लिखा मुख्यमंत्री को लेखा पत्र

एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्ट में संशोधन को लेकर पूर्व विधायक सिसोदिया ने लिखा मुख्यमंत्री को लेखा पत्र
मंदसौर।एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्ट में संशोधन एवं उस पर पुनर्विचार किए जाने को लेकर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा।
अफीम उत्पादक जिला मंदसौर एवं नीमच में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 का दुरपयोग से निरपराध और निर्दोष लोगों को झूठे प्रकरण बनाकर बड़े तोड़ बट्टे लेन-देन करने घटनाएं समय समय पर प्रकाश में आती है और चर्चा का विषय भी बन बनता हैं।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है, तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर इस एक्ट के अंतर्गत नारकोटिक्स विभाग भारत सरकार तथा राज्यों के पुलिस प्रशासन विभाग को अधिकार दिए गए हैं, निश्चित ही कानून का भय और कानून का डंडा तस्करों पर और अपराधियों पर चलना ही चाहिए, युवा पीढ़ी को नशे का आदि बना कर (ड्रग एडिक्ट) पीढ़ी को बर्बाद करने वाले तस्करों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए, भारत का कानून भी यह कहता है कि दोषी को सजा मिले निर्दोष को नहीं, लेकिन इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत पूछताछ के नाम पर पकड़ाए गए तस्कर के द्वारा कथित रूप से एक से अधिक नाम लेने वालों को शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है, तोड़ बट्टे लेन-देन के नाम पर मोटी रकम वसूलना, नहीं दिए जाने पर झूठा प्रकरण बनाने की अनेक शिकायतें आती हैं।
वर्ष 2023 – 24 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलौदा में जनसभा में जन समूह की मांग पर इस एक्ट में पुनर्विचार करने की बात सार्वजनिक रूप से मंच से कहीं गई थी।
इस एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता और चर्चा राजस्थान की विधानसभा सभा में निंबाहेड़ा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी जी द्वारा मार्च 2026 के सत्र के दौरान सदन में उठाया गया है, मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले के साथ – साथ राजस्थान के कोटा, झालावाड़, निंबाहेड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिले में भी अफ़ीम की खेती होती है और उस क्षेत्र में भी इस एक्ट का दुरुपयोग होता है, अतः वहां भी यह मामला उठ रहा है कि इस एक्ट के पुनर्विचार एवं संशोधन की आवश्यकता है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाने तथा निर्दोषों पर कार्यवाही ना हो इसको लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को आप पत्राचार कर या प्रत्यक्ष में भेंट कर अनुरोध करने की कृपा करें l





