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मकर संक्रांति पर नायलॉन व चायनीज मांझे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

मकर संक्रांति पर नायलॉन व चायनीज मांझे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा 24 नवंबर सोमवार को मंदसौर जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिले में 14 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व के दौरान जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।नायलॉन या चीनी मांझा (चायनीज मांझा), जिसमें कपास, कांच या सिंथेटिक लेप होता है, मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है।

ऐसे में सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध किया है। आदेश के अनुसार नायलॉन, चीनी, सिंथेटिक लेपित या कांच मिश्रित मांझे के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में चायनीज मांझे पर सतत् निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, ताकि जन-सुरक्षा बनी रहे।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा इसकी व्यक्तिगत तामिली संभव न होने से इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

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