नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 05 अक्टूबर 2025 रविवार

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ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने का आव्‍हान

तीन सर्वश्रेष्‍ठ पत्र लेखकों को किया जावेगा पुरस्‍कृत

नीमच 4 अक्‍टूबर 2025, भारतीय डाक विभाग द्वारा “अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान” वर्ष 2025-26 के तहत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितम्‍बर 2025 से 8 दिसम्‍बर 2025 तक किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय “मेरे आदर्श का पत्रः Letter to my Role Model” निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के लिए रखी गई है, जिसमे अठारह वर्ष तक तथा अठारह वर्ष के अधिक की दो श्रेणियां रखी गई है। इन दो श्रेणियों में अंतर्देशीय पत्र (अधिकतम 500 शब्दों में) एवं लिफाफा (अधिकतम 1000 शब्दों में) की दो उपश्रेणियां रखी गई है। हस्त लिखित पत्र हिंदी। अंग्रेजी में अधीक्षक डाकघर, मंदसौर संभाग, मंदसौर-458001 के कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा हाथों-हाथ भेजा जा सकता है। पत्र में प्रतिभागी को उम्र के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा कि 1 सितम्‍बर 2025 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम, अधिक है। मध्यप्रदेश परिमंडल से प्रत्येक उपश्रेणी के सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को क्रमशः रू. 25000/-, रु. 10000/- एवं रु. 5000/- से पुरुस्कृत किया जायेगा एवं चयनित पत्रों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु महानिदेशालय नई दिल्ली भेजा जाएगा।

महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक उपश्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को क्रमश: रू 50,000/-, रु 25000/- एवं रु 10000/-से सम्मानित किया जायेगा। पत्र पोस्ट करने की अंतिम तारीख 8 दिसम्‍बर 2025 रखी गई है। इसके बाद पोस्ट किये गये पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। परिमंडल स्तर पर चयनित प्रतिभागियों का परिणाम 23 जनवरी 2026 तक घोषित किया जावेगा। परिमंडल प्रमुख श्री विनीत माथुर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल ने मध्यप्रदेश के सभी नागरिको से “अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान” से जुड़ने की अपील की है।

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भावांतर योजना के संबंध में किसान, व्यापारी, हम्माल एवं तुलावटी संघों के साथ बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 4 अक्‍टूबर 2025, मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन द्वारा सोयाबीन में भावांतर योजना लागू की गई है। इस योजना के सफल क्रियान्‍वयन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच श्री संजीव साहू की अध्यक्षता में किसान संघ के प्रतिनिधि, व्यापारी संघ, हम्माल एवं तुलावटी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक एसडीएम कार्यालय नीमच के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में सभी कोक शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया, साथ ही योजना के सफल क्रियान्‍वयन तथा अधिकाधिक किसानों को लाभांवित करने में सभी से सहयोग का आव्‍हान किया गया। बैठक में एसडीएम ने सोयाबीन उपज मण्‍डी में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों को अपनी उपज के विक्रय में मण्‍डी परिसर में कम से कम समय लगे, इसका विशेष ध्‍यान रखने की बात भी कही।

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मनासा में आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण के लिए 6 अक्‍टूबर तक आवेदन करें

नीमच 04 अक्‍टूबर 2025 , प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगामी दीपावली पर्व 2025 पर नीमच जिले के मनासा एवं जिले के अन्य अनुभाग में आतिशबाजी के विक्रय लिए ऑनलाईन आवदेन आंमत्रित किए गये है । अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदक को एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये है।ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2025 नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना ने बताया कि, ऐसे आवेदक ही आवेदन करे जिन्हें पूर्व में लायसेंस जारी किये गये हो, लायसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें ।ऐसे आवेदक आवेदन ही न करें, जो कि आपराधिक चरित्र के हो। ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। जिसकी सूचना पृथक से संबंधित को नहीं दी जावेगी। पूर्व में जारी लायसेंसधारियों के ही आवेदन नवीनीकरण हेतु प्राप्त किये जावेंगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि अधिनियम 1884 के तहत विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 के नियम (3) के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 16. से 23. अक्‍टूबर 2025 तक कुल आठ दिवस के लिये नवीनीकृत कर प्रदान की जावेगी। अनुज्ञप्ति पात्रता अनुसार एवं परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर ही जारी की जावेगी। लायसेंसधारी अपनी दुकानें, नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत, पानी, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करेंगे और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगे, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पाए।

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