शासकीय धन राशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में सरपंच को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

शासकीय धन राशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में सरपंच को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
मंदसौर-सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा ग्राम पंचायत अफजलपुर की सरपंच श्रीमती प्रीति पति प्रमोद भावसार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में पेयजल पाइपलाइन टुटफुट के कार्य को पूरा नहीं करवाया गया, बावजूद इसके संबंधित राशि आहरित की गई। रोकड़ बही एवं वाउचर फाइल के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि उपप्रमाणक से भुगतान किया गया है, लेकिन बिल प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उपप्रमाणक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाए गए। साथ ही फर्म के नाम से राशि को व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित किया गया, जो मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1993 के विपरीत है।
शासकीय धन राशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में सरपंच के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक करने की कार्यवाही क्यों न की जाए, इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
सीईओ जिला पंचायत द्वारा सरपंच को निर्देशित किया गया है कि वे अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 29 सितम्बर 2025 को नियत पेशी में उपस्थित हों। अनुपस्थिति की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जवाबदारी स्वयं सरपंच की होगी।