
मानहानि मामले में पांचाल समाज मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ न्यायालय ने लिया संज्ञान नोटिस जारी करने का आदेश
ताल ब्यूरो चीफ शिवशक्ति शर्मा
एडवोकेट राजेश मंडवारिया ने बताया कि ताल निवासी शांतिलाल पांचाल एवं राहुल पांचाल जो कि पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट के सहसचिव और सदस्य है उनके द्वारा पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल के अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी से आय व्यय का ब्यौरा मांगा तो उस रंजिश के चलते पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांचाल, उपाध्यक्ष संतोष पांचाल, सचिव महेश पांचाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप पांचाल, सदस्य शिवनारायण, मन्नालाल, रतनलाल, विष्णु, उज्जवल, जितेंद्र, रामचंद्र उर्फ राहुल, मुकेश और सुरेश पांचाल के द्वारा पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल रजिस्टर्ड के संबंध में बैठक बुलाए बगैर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी आलोट के समक्ष सभी पदाधिकारीगण के द्वारा परिवादी शांतिलाल पांचाल एवं राहुल पांचाल की मानहानि करने की नियत से बदनाम करने के लिया उन पर असत्य लांछन लगाया और इसी लांछन को शपथ पत्र पर नोटरी करवाकर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार के सामने प्रकरण क्रमांक 0001/बी 113/2017- 18 में दिनांक 07.04.23 को पेश किया की प्री आदि शांतिलाल पांचाल और राहुल पांचाल का अनैतिक आचरण है इस कारण इनको पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल के पद सहसचिव एवं सदस्य से पदमुक्त किया जावे, किन्तु उक्त असत्य लांछन उक्त सभी पदाधिकारी प्रमाणित नहीं कर पाए इस कारण पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार के द्वारा शांतिलाल पांचाल और राहुल को पद से मुक्त नहीं किया इसके बाद उक्त 11 आरोपी पदाधिकारी समाज, रिश्तेदारी एवं नगर आस पास में उक्त असत्य लांछन का प्रचार प्रसार किया जिससे शांतिलाल पांचाल एवं राहुल की सभी जगह मानहानि हुई जिस पर परिवादी ने अपने अभिभाषक राजेश मंडवारिया के माध्यम से सभी को वैधानिक सूचना पत्र दिए किंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जिस पर परिवादी के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोट के समक्ष परिवाद पत्र आरोपीगण से 50 लाख रुपए प्रतिकार एवं दंडित करने के लिए प्रस्तुत किया जिसके विचारण में परिवादी एवं सभी गवाहों के कथन न्यायालय में होने के बाद श्रीमती समीक्षासिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोट के द्वारा आरोपीगण पांचाल समाज सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांचाल, उपाध्यक्ष संतोष पांचाल, सचिव महेश पांचाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप पांचाल, सदस्य शिवनारायण, मन्नालाल, रतनलाल, विष्णु, उज्जवल, जितेंद्र, रामचंद्र उर्फ राहुल, मुकेश और सुरेश पांचाल के विरुद्ध परिवादी के मानहानि के संबंध में धारा 500 भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट राजेश मंडवारिया, मनीष वर्मा ताल एवं विनोद पाटीदार ने की है।