मध्य प्रदेशमंदसौर जिलामल्हारगढ़
ट्रैक्टर से टक्कर मारने वाले आरोपी को एक साल की सजा और जुर्माना

ट्रैक्टर से टक्कर मारने वाले आरोपी को एक साल की सजा और जुर्माना
नारायणगढ़- न्यायालय नारायणगढ़ के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय मै आरोपी पूनमचंद जाटव निवासी मिंडलाखेड़ा को तेजी और लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चला कर भेरूलाल और सोमप्रभा को दिनांक 4-9-2018 को पने महिंद्रा ट्रेक्टर से टक्कर मारने के आरोप मै दोषी पाया और बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री अजय राणावत एडवोकेट के तर्कों से सहमत नहीं होकर आरोपी पूनमचंद जाटव को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और 600/ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है lईस प्रकरण मै शासन की और से सफल पैरवी ADPO श्री बिहारीसिंह बघेल द्वारा की गई है
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