मंदसौर न्यायालय का फैसला: स्मैक तस्कर जाकिर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित

मंदसौर न्यायालय का फैसला: स्मैक तस्कर जाकिर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी जाकिर पिता मोहम्मद गफूर अजमेरी उम्र 31 साल निवासी ग्राम बादाखेड़ी थाना वायडीनगर जिला मदंसौर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 02.03.2017 को थाना शहर कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक संदीप सिंह मंगोलिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग के जैकेट एवं हल्के नीले रंग की चौकड़ी शर्ट तथा काले कलर की पेंट व सफेट जूते पहने हुये है, जिसके हाथ में काले रंग का बैग है, वह गौशाला की तरफ से आने वाला है उसके आधिपत्य में अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये स्थान गौशाला के पास पहुंचकर नाकाबंदी की गई, तभी मुखबीर द्वारा बताये अनुसार व्यक्ति पैदल-पैदल मंदसौर तरफ आता दिखा, जिसे फोर्स की मदद से रोका गया, उसका नाम पता पूंछने पर उसने अपना नाम जाकिर पिता मोहम्मद गफूर अजमेरी उम्र 31 साल निवासी ग्राम बादाखेड़ी थाना वायडीनगर जिला मदंसौर का होना बताया। आरोपी को मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुये उसकी जामा तलाशी लेने पर पेहनी अंडरवियर चैक करने पर उसमें मटमैले रंग की पॉलीथिन मिली, जिसे चैक करते उसमें स्मैक पाई गई, जिसका वजन करने पर कुल 45 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई । जिसे पुलिस द्वारा मौके से जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर मौके की संपूर्ण कार्यवाही कर थाना शहर कोतवाली पर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध क्रमांक 90/2017 धारा 8/21(बी) एनडीपीस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा उपरोक्त अपराध में अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायालय एनडीपीएस द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के अपराध में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन श्री बी.एस. ठाकुर, उप निदेशक अभियोजन / विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया ।



