नीमच

दोहरी नामांतरण प्रक्रिया से इंदिरा नगर वासियों में भारी आक्रोश परिषद की बैठक मे उठाऊंगी मुद्दा

नीमच – नगर पालिका परिषद नीमच के अंतर्गत इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 7 जो की हाउसिंग बोर्ड मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित की गई है कॉलोनी है जिसमें लगभग 1500 भवन धारी निवास करते हैं यहां के रहवासियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर पालिका परिषद को रख रखाव के लिए हस्तांतरण की गई है लेकिन नगर पालिका परिषद द्वारा प्रत्येक भवानदारी एवं भूखंड का नामांतरण किया जाता है जो अनुचित है ।मध्य प्रदेश शासन की दोनों ही संस्था है और दो स्थानों पर नामांतरण प्रक्रिया करने से गरीब जनता पर दोहरी राशि की मार पड़ रही है दो स्थानों पर नामांतरण एवं निर्माण अनुमति लेने से हजारों रुपए का अनावश्यक खर्च आ रहा है इस मुद्दे को कई बार परिषद में उठा चुके हैं फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की कानों की जू तक नहीं रैगी । इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद श्रीमती सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांगकी है कि दोहरी नामांकित प्रक्रिया से आम जनता को राहत प्रदान करें आम जनता की समस्याओं को तत्काल निदान करें अन्यथा परिषद के पार्षदों के साथ मिलकर विशेष सम्मेलन लाना पड़ेगा जिसकी समझ जवाबदारी नगर पालिका अधिकारियों की होगी ।

किस कानून के तहत नगर पालिका नामांकन करती है इसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है*

-भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मंदसौर कार्यालय की एनओसी मांगी जाती है जो अनुचित है

-इंदिरा नगर के भूखंड या भवन अगर दो भाग में विक्रय विलय किया है तो नगर पालिका नामांतरण करें

विक्रय विलेख के आधार पर नगर पालिका पूर्व में नामांतरण करती आई है हजारों नामांकन कर चुकी है लेकिन वर्तमान में मंदसौर की एनओसी का बहाना बनाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है ।

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