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लोकायुक्त ने संकुल प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा

लोकायुक्त ने संकुल प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा

 

इंदौर।आवेदक श्री आशीष मारू पिता श्री शिवप्रसाद मारू, उम्र 40 वर्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1, शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर जिला इंदौर, कि शिकायत पर लोकायुक्त ने आरोपिया-श्रीमती मनीषा पहाड़िया, संकुल प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर 2,000/- रूपये कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।

जानकारी के अनुसार आवेदक की उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति दिनांक 13.10.2021को शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर जिला इंदौर में हुई थी। आवेदक की परिवीक्षा अवधि दिनांक 13.10.2024 को पूर्ण हो चुकी थी, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से आवेदक की स्थाई नियुक्ति हेतु फाईल संकुल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर भेजी जाना है। आवेदक की शिक्षण संस्था द्वारा दिनांक 27.01.2025 को आवेदक की फाइल संकुल प्राचार्य श्रीमती मनीषा पहाड़िया के पास भेज दी गई थी। संकुल प्राचार्य श्रीमती मनीषा पहाड़िया द्वारा आवेदक की और आवेदक के साथी शिक्षक श्री महेश गोयल की फाईल को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर अग्रेषित करने के एवज में 2,000/- रू. रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई।

सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 10.09.2025 को ट्रेपदल का गठन कर आरोपिया को आवेदक से 2,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा-7. के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

ट्रैपदल- निरीक्षक रेनू अग्रवाल, सहायक उपनिरीक्षक रहीम खान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चन्द्रमोहन बिष्ट, आरक्षक कमलेश परिहार, महिला आरक्षक कंचन राजपूत, महिला आरक्षक गोपाल कंवर, चालक शेरसिंह शामिल हैं।

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